फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Fine of Rs 6 lakh on cement manufacturer and seller

Basti News: सीमेंट निर्माता व विक्रेता पर छह लाख रुपये का जुर्माना

Sun, 19 Jan 2025 11:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 19 Jan 2025 11:35 PM IST
विज्ञापन
Fine of Rs 6 lakh on cement manufacturer and seller
गुणवत्ताविहीन सीमेंट के उपयोग से छत में आई दरारें
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेसी
बस्ती। खराब गुणवत्ता वाले सीमेंट निर्माण का दोषी पाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सीमेंट निर्माता कंपनी और विक्रेता पर 6,10,110 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, उपभोक्ता को मानसिक व शारीरिक क्षति के लिए एक लाख 50 हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में 35 हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया है।

महसों इटिया टोला निवासी संतोष कुमार पांडेय ने एक ब्रांडेड कंपनी का सीमेंट का प्रयोग कर भवन निर्माण कराया था। निर्माण के कुछ ही माह बाद भवन के छत में दरारें आ गईं । इसकी शिकायत पीड़ित ने सीमेंट निर्माता कंपनी और विक्रेता से की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बस्ती में वाद दायर किया। वादी का कहना है कि इंजीनियर के मार्गदर्शन में भवन निर्माण करवाया गया था। पर्याप्त सावधानी बरतने के बावजूद छत में दरारे आ गईं।
विज्ञापन


पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार उपाध्याय ने पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने कहा कि सीमेंट की गुणवत्ता खराब होने के कारण भवन निर्माण में लगाई गई अन्य सामग्री भी नष्ट हो गई। इससे वादी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जांच में सामने आया है कि गुणवत्ता विहीन सीमेंट के कारण ही छत में दरारें आईं हैंं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अजय प्रकाश शाही के संयुक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि क्षतिपूर्ति समय से न देने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ संबंधित धनराशि का भुगतान करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed