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एंबुलेंस के किराए में संशोधन के लिए डीएम ने दिया आदेश
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एंबुलेंस के किराए में संशोधन के लिए डीएम ने दिया आदेश
बस्ती। मंगलवार को एंबुलेंस किराए की संशोधित दर जारी कर दी गई। अब ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस को दस किलोमीटर तक के लिए केवल आठ सौ रुपये देने होंगे। पहले इतनी ही दूरी के लिए डेढ़ हजार रुपये तक किराया निर्धारित किया गया था।
जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने पूर्व में एंबुलेंस के संचालन के लिए निर्धारित दर को समाप्त करने के साथ आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से जनपद के अंदर एंबुलेंस संचालन के लिए किराए की दरें घटा दी हैं। डीएम ने कहा है कि निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज और उनके परिजन से लिया जाता है तो संबंधित एंबुलेंस चालक के विरुद्ध महामारी एक्ट 1897 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का 10 किलोमीटर की दूरी तक का किराया पांच सौ रुपये होगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर 35 रुपये देने होंगे।
ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का 10 किलोमीटर दूरी तक का किराया 800 रुपये होगा तथा उसके पश्चात प्रति किलोमीटर के लिए 40 रुपये अलग से देने होंगे। वेंटिलेटर सपोर्टेड बाई पैप एंबुलेंस का किराया 10 किलोमीटर की दूरी तक रुपये 2500 होगा तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर 75 रुपये देने होंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी। मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
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जिलाधिकारी ने बताया कि मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर दर्ज करा सकते हैं। इसकी निगरानी के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर 9454401341 तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 7007910446 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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बस्ती। मंगलवार को एंबुलेंस किराए की संशोधित दर जारी कर दी गई। अब ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस को दस किलोमीटर तक के लिए केवल आठ सौ रुपये देने होंगे। पहले इतनी ही दूरी के लिए डेढ़ हजार रुपये तक किराया निर्धारित किया गया था।
जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने पूर्व में एंबुलेंस के संचालन के लिए निर्धारित दर को समाप्त करने के साथ आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से जनपद के अंदर एंबुलेंस संचालन के लिए किराए की दरें घटा दी हैं। डीएम ने कहा है कि निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज और उनके परिजन से लिया जाता है तो संबंधित एंबुलेंस चालक के विरुद्ध महामारी एक्ट 1897 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का 10 किलोमीटर की दूरी तक का किराया पांच सौ रुपये होगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर 35 रुपये देने होंगे।
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ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का 10 किलोमीटर दूरी तक का किराया 800 रुपये होगा तथा उसके पश्चात प्रति किलोमीटर के लिए 40 रुपये अलग से देने होंगे। वेंटिलेटर सपोर्टेड बाई पैप एंबुलेंस का किराया 10 किलोमीटर की दूरी तक रुपये 2500 होगा तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर 75 रुपये देने होंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी। मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
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जिलाधिकारी ने बताया कि मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर दर्ज करा सकते हैं। इसकी निगरानी के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर 9454401341 तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 7007910446 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।