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हत्या में सगे भाइयों समेत तीन को सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2016 11:58 PM IST
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बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक त्रिपाठी की अदालत ने हत्या के मामले
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में सगे भाइयों समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास और 28,500 रुपये के
अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, दुबौलिया थाना क्षेत्र के जैतापुर गांव निवासी अजय ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसके पिता चार भाई हैं। उसके पिता केसरी प्रसाद और उनके भाइयों से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था।
उसी रंजिश को लेकर 29 जुलाई 2012 को सुबह जब उसके पिता शौच के लिए जा रहे थे तभी शिवकुमार, राजकुमार व राकेश पुत्रगण छोटेलाल, रणविजय, भगौती व शिवकुमार ने लाठी डंडे, फरसा व बल्लम से मारने लगे।
बचाने गए उसके भाई सूरज, अरविंद, उसकी मां, झिनका देवी को मारने लगे। गंभीर चोट लगने से सूरज की मौत हो गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनने के उपरान्त रणविजय, शिवकुमार व राजकुमार को दोषी मानते हुए जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक आरोपी राकेश के किशोर होने के कारण मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियोजन के अनुसार, दुबौलिया थाना क्षेत्र के जैतापुर गांव निवासी अजय ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसके पिता चार भाई हैं। उसके पिता केसरी प्रसाद और उनके भाइयों से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था।
उसी रंजिश को लेकर 29 जुलाई 2012 को सुबह जब उसके पिता शौच के लिए जा रहे थे तभी शिवकुमार, राजकुमार व राकेश पुत्रगण छोटेलाल, रणविजय, भगौती व शिवकुमार ने लाठी डंडे, फरसा व बल्लम से मारने लगे।
बचाने गए उसके भाई सूरज, अरविंद, उसकी मां, झिनका देवी को मारने लगे। गंभीर चोट लगने से सूरज की मौत हो गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनने के उपरान्त रणविजय, शिवकुमार व राजकुमार को दोषी मानते हुए जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक आरोपी राकेश के किशोर होने के कारण मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।