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नहीं हो सकी कड़र मंदिर की पैमाइश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2016 11:55 PM IST
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मौके पर एडीएम राकेश कुमार सिंह और एसडीएम राम प्रकाश ने लाेगों से बात-चीत की।
- फोटो : रमेश मिश्र
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बस्ती। कड़र शिव मंदिर और कब्रिस्तान की विवादित जमीन की पैमाइश बृहस्पतिवार को भी नहीं हो सकी। पैमाइश करने गई टीम को एक राय न होने के कारण वापस लौटना पड़ा। इसके पहले भी दो बार विवादित भूमि की पैमाइश की कोशिश विफल हो चुकी है।
एडीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया शुक्रवार को जमीन की पैमाइश फिर से शुरू की जाएगी। बताया कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जमीन की पैमाइश का मामला बार बार टलने के कारण क्षेत्र के लोग नाराज हैं। कहते हैं कि तिथि निर्धारित होने के बाद भी पैमाइश न होने से दोनों पक्ष के लोग नाराज है।
कड़र शिव मंदिर और कब्रिस्तान की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में जमीन की पैमाइश कर समस्या का समाधान करने का आदेश दे चुका है। इसके लिए पूर्व में दो बार सिविल जज सीनियर डिविजन के आदेश पर पैमाइश का आदेश अदालत अमीन को दिया जा चुका है। मगर दोनों बार पैमाइश की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट के आदेश पर जमीन की पैमाइश 31 को होनी थी। जोकि पूरी नहीं हो सकी। अब जमीन की पैमाइश की तिथि पहली अप्रैल निर्धारित की गई है।
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एडीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया शुक्रवार को जमीन की पैमाइश फिर से शुरू की जाएगी। बताया कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जमीन की पैमाइश का मामला बार बार टलने के कारण क्षेत्र के लोग नाराज हैं। कहते हैं कि तिथि निर्धारित होने के बाद भी पैमाइश न होने से दोनों पक्ष के लोग नाराज है।
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कड़र शिव मंदिर और कब्रिस्तान की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में जमीन की पैमाइश कर समस्या का समाधान करने का आदेश दे चुका है। इसके लिए पूर्व में दो बार सिविल जज सीनियर डिविजन के आदेश पर पैमाइश का आदेश अदालत अमीन को दिया जा चुका है। मगर दोनों बार पैमाइश की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट के आदेश पर जमीन की पैमाइश 31 को होनी थी। जोकि पूरी नहीं हो सकी। अब जमीन की पैमाइश की तिथि पहली अप्रैल निर्धारित की गई है।
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