फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   husband with 2 persons sentenced to 10 years jail

दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस वर्ष की सजा

Wed, 05 Sep 2018 12:10 AM IST
basti
basti Updated Wed, 05 Sep 2018 12:10 AM IST
विज्ञापन
husband with 2 persons sentenced to 10 years jail
court
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल की अदालत ने दहेज हत्या के मामले मे पति समेत तीन को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन्हें तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।  
विज्ञापन

 घटना कलवारी थाना क्षेत्र के महुआपार गांव की है। शासकीय अधिवक्ता जयगोविन्द सिंह ने अदालत को बताया कि संतकबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के खेविस्हां गांव निवासी राम सवारी ने अपनी पुत्री पूजा की शादी घटना के पांच वर्ष पूर्व महुआपार निवासी राम दरश के साथ किया था। ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग कर रहे थे। दहेज न पाने के कारण 19 जुलाई 2016 को पति राम दरश, ससुर राम केवल, सास किसमता उर्फ किसानी व देवर जितेन्द्र ने मिट्टी तेल डालकर जला दिया। झुलसने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पति, सास, ससुर को दहेज हत्या में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में न्यायालय ने देवर जितेन्द्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed