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कोतवाली कांड में नामजद प्रमोद व प्रशांत को जमानत
Updated Sat, 23 Sep 2017 12:12 AM IST
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कोतवाली कांड में प्रमोद और प्रशांत को जमानत
बस्ती।
कोतवाली कांड में नामजद भाजपा नेता प्रमोद पांडेय और प्रशांत पांडेय की जमानत अर्जी शुक्रवार को सीजेएम शैला ने स्वीकार कर ली। हालांकि इसी मामले के मुख्य आरोपी आदित्य तिवारी उर्फ कबीर की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं, एक्सईएन से मारपीट में नामजद और गिरफ्तार अश्वनी उपाध्याय को भी कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है।
नौ सितंबर को कोतवाली में गिरफ्तार कर लाए गए आदित्य तिवारी उर्फ कबीर को भाजपा नेता जबरन लॉकअप से लेकर चले गए थे। इस मामले में पुलिस ने नामजद सहित कुल 201 के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोपियों की धर-पकड़ पुलिस ने शुरू की और प्रमोद, आलोक, कबीर, प्रशांत, विशाल चौधरी, आदित्य सिंह को अलग-अलग तिथियों में गिरफ्तार किया। इन्हें अदालत ने जेल भेज दिया। शुक्रवार को प्रमोद पांडेय, प्रशांत पांडेय, आदित्य उर्फ कबीर तिवारी के अलावा एक्सईएन मामले के आरोपी अश्वनी उपाध्याय के जमानत पर सुनवाई की गई। इसमें अभियोजन ने जमानत का विरोध किया मगर कोर्ट ने प्रमोद और प्रशांत को तो जमानत दे दी, मगर कबीर के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी गई। इसी क्रम में अश्वनी उपाध्याय की भी न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है।
पुष्कर, अर्पण और वरुण ने डाली मोहलत की अर्जी
कोतवाली कांड के अन्य आरोपी पुष्कर मिश्र, अर्पण श्रीवास्तव और वरुण की ओर से अधिवक्ता ने शुक्रवार को एक बार फिर मोहलत की अर्जी दे दी, जिससे तीनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। अब इस मामले की सुनवाई कल यानी शनिवार को कोर्ट ने तय की है।
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प्राचार्य के मुकदमा में सुनवाई आज
एपीएनपीजी कॉलेज के प्राचार्य असलम सिद्दीकी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी रोहित गुप्ता, आशीष यादव और आदित्य सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। क्योंकि, अभियोजन की ओर से आरोपियों के आपराधिक इतिहास और अद्यतन आख्या मंगाई गई है। ऐसे में सीजेएम शैला ने इनकी जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई करने की तिथि तय कर दी है।
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बस्ती।
कोतवाली कांड में नामजद भाजपा नेता प्रमोद पांडेय और प्रशांत पांडेय की जमानत अर्जी शुक्रवार को सीजेएम शैला ने स्वीकार कर ली। हालांकि इसी मामले के मुख्य आरोपी आदित्य तिवारी उर्फ कबीर की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं, एक्सईएन से मारपीट में नामजद और गिरफ्तार अश्वनी उपाध्याय को भी कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है।
नौ सितंबर को कोतवाली में गिरफ्तार कर लाए गए आदित्य तिवारी उर्फ कबीर को भाजपा नेता जबरन लॉकअप से लेकर चले गए थे। इस मामले में पुलिस ने नामजद सहित कुल 201 के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोपियों की धर-पकड़ पुलिस ने शुरू की और प्रमोद, आलोक, कबीर, प्रशांत, विशाल चौधरी, आदित्य सिंह को अलग-अलग तिथियों में गिरफ्तार किया। इन्हें अदालत ने जेल भेज दिया। शुक्रवार को प्रमोद पांडेय, प्रशांत पांडेय, आदित्य उर्फ कबीर तिवारी के अलावा एक्सईएन मामले के आरोपी अश्वनी उपाध्याय के जमानत पर सुनवाई की गई। इसमें अभियोजन ने जमानत का विरोध किया मगर कोर्ट ने प्रमोद और प्रशांत को तो जमानत दे दी, मगर कबीर के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी गई। इसी क्रम में अश्वनी उपाध्याय की भी न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है।
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पुष्कर, अर्पण और वरुण ने डाली मोहलत की अर्जी
कोतवाली कांड के अन्य आरोपी पुष्कर मिश्र, अर्पण श्रीवास्तव और वरुण की ओर से अधिवक्ता ने शुक्रवार को एक बार फिर मोहलत की अर्जी दे दी, जिससे तीनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। अब इस मामले की सुनवाई कल यानी शनिवार को कोर्ट ने तय की है।
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प्राचार्य के मुकदमा में सुनवाई आज
एपीएनपीजी कॉलेज के प्राचार्य असलम सिद्दीकी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी रोहित गुप्ता, आशीष यादव और आदित्य सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। क्योंकि, अभियोजन की ओर से आरोपियों के आपराधिक इतिहास और अद्यतन आख्या मंगाई गई है। ऐसे में सीजेएम शैला ने इनकी जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई करने की तिथि तय कर दी है।