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Basti News: न्यायालय ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

Sun, 06 Aug 2023 12:46 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Aug 2023 12:46 AM IST
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court news in fir
संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) गौरव दीप सिंह ने दुष्कर्म के एक मामले में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में वाद दाखिल किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अपने मामा के घर गई थी। जहां उसकी मुलाकात दूर के रिश्तेदार शुभम से हुई। शुभम पीड़िता के घर आने-जाने लगा। 10 जून 2023 को दिन में शुभम उनके घर पहुंचा। उस समय घर पर कोई नहीं था।
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शुभम ने उसे अकेला पाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने इसका वीडियो भी बना लिया। धमकी दी कि यदि कहीं आवाज उठाएगी तो वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता ने घर वालों के वापस आने पर घटना की आपबीती बताई। पीड़िता के पिता ने शुभम के घर जाकर शिकायत की, तो उसके परिजनों ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए भगा दिया। इसके बाद शुभम ने पीड़िता को फोन पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी।
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घटना की जानकारी एसपी को दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को संज्ञेय प्रकृति का बताते हुए थानाध्यक्ष वाल्टरगंज को केस दर्ज कर विवेचना कराए जाने का आदेश दिया है।
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