फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   court.

जानलेवा हमले में चार को पांच वर्ष की कैद

Thu, 02 Jun 2022 10:42 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jun 2022 10:42 PM IST
विज्ञापन
court.
जानलेवा हमले में चार को पांच वर्ष की कैद
विज्ञापन

- प्रत्येक को अदा करना होगा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्तीफ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अंकिता दुबे ने जानलेवा हमले के मामले में चार लोगों को पांच वर्ष के कठोर क़ैद की सजा सुनाई है। अभियुक्तों में प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। इसे न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश पांडेय व प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत किया। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बैरागीपुर गांव का जितेंद्र उर्फ गुड्डू पांडेय छत की ढलाई मशीन रखे थे और उससे अच्छी आमदनी होती थी। यही कार्य पड़ोस के गांव के इटवा मिसिर निवासी मनोज यादव भी करते थे व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता रखते हुए गुड्डू पांडेय की तरक्की से मनोज जलते थे। इसी रंजिश से मनोज बदले की आग में जल रहा था। 20 अप्रैल 2018 की रात जितेंद्र अपनी पत्नी व बच्चों के साथ छत पर सोए हुए थे, मनोज व इसी गांव के अशोक उर्फ गुड्डू मिश्र ग्राम इटवा दर्जी पुरवा के मिथुन उपाध्याय एवं इटवा महापुरवा के सुभाष तिवारी छत पर चढ़ गए। ईंट से मारकर जितेंद्र को बेहोश कर दिए। पत्नी और बच्चों के शोर मचाने पर वे भाग निकले। ग्रामीणों के सहयोग से बेहोशी की हालत में उन्हें परसरामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने फैजाबाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इलाज से ठीक होने के बाद पीड़ित ने परशुरामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सुनवाई के बाद अभियुक्तों को जानलेवा हमला करने व घर में घुसकर मारने के आरोप में दोषी पाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed