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Basti News: धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Fri, 25 Aug 2023 12:36 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Aug 2023 12:36 AM IST
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CJM court ordered to file case in case of fraud
बिजली निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 साल पहले लिया था रुपये
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश आशीष कुमार राय ने कोतवाली पुलिस को धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित संतकबीरनगर के थाना धनघटा क्षेत्र के भिऊघाट गांव का रहने वाला है। वह वाल्टरगंज बाजार में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सक है। पीड़ित रमाकांत चौधरी ने अधिवक्ता बिंदेश्वरी मिश्रा के जरिए कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि बिजली विभाग में नौकरी के लिए उसने बस्ती के सिविल लाइंस निवासी रामललित चौधरी को संविदा लाइनमैन पद पर नियुक्ति के लिए फरवरी 2013 में 60 हजार रुपये दिया। रामललित ने नौकरी नहीं लगवाया और रुपये का गबन लिया। मांगने पर आज कल पर टालते रहे। ऐसे करीब 10 साल गुजर गया। साक्ष्यों पर आधार पर न्यायाधीश के कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
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