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Basti News: पुरानी बस्ती के थानेदार पर केस छह को न्यायालय में तलब
Sun, 02 Feb 2025 12:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 02 Feb 2025 12:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एसीजेएम द्वितीय अर्पिता यादव की कोर्ट ने न्यायालय के आदेश की अवमानना के आरोप में पुरानी बस्ती के थानेदार पर न्यायालय में केस दर्ज किया है। छह फरवरी को अदालत में पहुंच कर कारण बताने को कहा गया है। जानाकारी के अुनसार, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मुड़हर (रेहरवा) निवासी सूर्यभान यादव ने 24 जुलाई 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गांव के ही जितेंद्र कुमार पर परिवाद दाखिल कर मारने-पीटने का आरोप लगाया था। बाद में यह प्रकरण एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने 21 अक्तूबर 2024 को पुरानी बस्ती के थानेदार को प्रारंभिक जांच का आदेश देकर 20 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी।
आरोप है कि थोनदार ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। दोबारा अदालत ने आठ जनवरी 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 27 जनवरी तक नोटिस का जवाब मांगा था। थानेदार ने 27 जनवरी को भी कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने शनिवार तक समय सीमा बढ़ा दी थी।
जब कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय की अवमानना का वाद दर्ज कर लिया और छह फरवरी को तलब किया है।र
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बस्ती। एसीजेएम द्वितीय अर्पिता यादव की कोर्ट ने न्यायालय के आदेश की अवमानना के आरोप में पुरानी बस्ती के थानेदार पर न्यायालय में केस दर्ज किया है। छह फरवरी को अदालत में पहुंच कर कारण बताने को कहा गया है। जानाकारी के अुनसार, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मुड़हर (रेहरवा) निवासी सूर्यभान यादव ने 24 जुलाई 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गांव के ही जितेंद्र कुमार पर परिवाद दाखिल कर मारने-पीटने का आरोप लगाया था। बाद में यह प्रकरण एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने 21 अक्तूबर 2024 को पुरानी बस्ती के थानेदार को प्रारंभिक जांच का आदेश देकर 20 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी।
आरोप है कि थोनदार ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। दोबारा अदालत ने आठ जनवरी 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 27 जनवरी तक नोटिस का जवाब मांगा था। थानेदार ने 27 जनवरी को भी कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने शनिवार तक समय सीमा बढ़ा दी थी।
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जब कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय की अवमानना का वाद दर्ज कर लिया और छह फरवरी को तलब किया है।र