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अमरमणि केस : कोर्ट में नहीं पहुंचा कोई गवाह, अब 25 को अगली सुनवाई
Thu, 14 Nov 2024 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 14 Nov 2024 01:47 AM IST
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- 23 साल पहले हुए व्यापारी के बेटे के अपहरण और गैंगस्टर एक्ट में वांछित हैं पूर्व मंत्री अमरमणि
- विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य के लिए तय की 25 नवंबर की तारीख
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। व्यापारी के बेटे के अपहरण और गैंगस्टर एक्ट में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर चल रहे केस में बुधवार को गवाही के लिए सुनवाई हुई। हालांकि किसी गवाह के पेश न होने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गवाही के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। वहीं इस केस में सह अभियुक्त शिवम उर्फ रामयज्ञ को बुधवार को अयोध्या जिला जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि 23 साल पुराने इस केस में अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी की सभी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब उसकी गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। ऐसे में बिना अभियुक्ति की उपस्थिति के साक्ष्य और गवाही की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने इसके लिए 13 नवंबर को पत्रावली पेश करने का आदेश दिया था।
बता दें कि, छह दिसंबर 2001 को कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का स्कूल जाते समय अपहरण हो गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी सहित नौ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बाद में अमरमणि सहित तीन की पत्रावली अलग कर दी गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित संदीप त्रिपाठी की मौत हो चुकी है। पूर्व मंत्री अमरमणि समेत अन्य आठ आरोपियों का ट्रायल चल रहा है।
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- विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य के लिए तय की 25 नवंबर की तारीख
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। व्यापारी के बेटे के अपहरण और गैंगस्टर एक्ट में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर चल रहे केस में बुधवार को गवाही के लिए सुनवाई हुई। हालांकि किसी गवाह के पेश न होने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गवाही के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। वहीं इस केस में सह अभियुक्त शिवम उर्फ रामयज्ञ को बुधवार को अयोध्या जिला जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि 23 साल पुराने इस केस में अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी की सभी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब उसकी गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। ऐसे में बिना अभियुक्ति की उपस्थिति के साक्ष्य और गवाही की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने इसके लिए 13 नवंबर को पत्रावली पेश करने का आदेश दिया था।
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बता दें कि, छह दिसंबर 2001 को कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का स्कूल जाते समय अपहरण हो गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी सहित नौ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बाद में अमरमणि सहित तीन की पत्रावली अलग कर दी गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित संदीप त्रिपाठी की मौत हो चुकी है। पूर्व मंत्री अमरमणि समेत अन्य आठ आरोपियों का ट्रायल चल रहा है।
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