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‘अधिकार के साथ कर्तव्य का बोध कराता है कानून’
Basti
Updated Mon, 20 Oct 2014 05:30 AM IST
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बस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को हर्रैया तहसील के कटरी गांव में विद्यालय में विधिक साक्षरता एंव जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को कानून की तमाम जानकारियां दी गईं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज आईडी दुबे ने की। कहा कि बच्चे देश के भविष्य है। मानव तस्करी दंडनीय अपराध है। कानून अधिकार देता है साथ ही कर्तव्य का बोध भी कराता है। कोई भी अनैतिक कार्य न होने पाए, इसके लिये समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना होगा। इसी क्रम में सिविल जज सीनियर डिविजन आलोक द्विवेदी ने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं और निशुल्क कानूनी सहायता पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि सबको न्याय दिलाना कार्यक्रम का उद्देश्य है। एसीजेएम रमेशचंद्र ने कहा कि महिलाओं और बेटियों को बचायें। कन्या भ्रूण हत्या अपराध है। सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना सबका दायित्व है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर प्रताप चौधरी ने भारतीय संविधान में प्रदत्त कानून की जानकारी दी और कहा कि बालश्रम और बंधुआ मजदूरी अपराध है। इसे रोकने की जरूरत है। तहसीलदार हर्रैया हरिश्चंद्र सिंह ने आम आदमी बीमा और दुर्घटना बीमा की जानकारी दी। शिविर को मीडियेटर रविशरण सिंह, रघुवंश लाल और स्वामीनाथ चौहान ने संबोधित करते हुये कानून की जानकारी दी। संचालन अधिवक्ता विजय कुमार तिवारी ने किया। इस मौके पर रामसुंदर, रमेश कुमार, दीपक सिंह, जीतेंद्र पांडेय सहित ग्रामवासी आदि मौजूद रहे।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज आईडी दुबे ने की। कहा कि बच्चे देश के भविष्य है। मानव तस्करी दंडनीय अपराध है। कानून अधिकार देता है साथ ही कर्तव्य का बोध भी कराता है। कोई भी अनैतिक कार्य न होने पाए, इसके लिये समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना होगा। इसी क्रम में सिविल जज सीनियर डिविजन आलोक द्विवेदी ने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं और निशुल्क कानूनी सहायता पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि सबको न्याय दिलाना कार्यक्रम का उद्देश्य है। एसीजेएम रमेशचंद्र ने कहा कि महिलाओं और बेटियों को बचायें। कन्या भ्रूण हत्या अपराध है। सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना सबका दायित्व है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर प्रताप चौधरी ने भारतीय संविधान में प्रदत्त कानून की जानकारी दी और कहा कि बालश्रम और बंधुआ मजदूरी अपराध है। इसे रोकने की जरूरत है। तहसीलदार हर्रैया हरिश्चंद्र सिंह ने आम आदमी बीमा और दुर्घटना बीमा की जानकारी दी। शिविर को मीडियेटर रविशरण सिंह, रघुवंश लाल और स्वामीनाथ चौहान ने संबोधित करते हुये कानून की जानकारी दी। संचालन अधिवक्ता विजय कुमार तिवारी ने किया। इस मौके पर रामसुंदर, रमेश कुमार, दीपक सिंह, जीतेंद्र पांडेय सहित ग्रामवासी आदि मौजूद रहे।
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