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रेलवे टिकट के खेल में दो की जमानत अर्जी रद
Basti
Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
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बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय जय राम पांडेय ने बुधवार को साफ्टवेयर के माध्यम रेलवे के तत्काल टिकटों की कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए दो युवकों के साथ ही जानलेवा हमला, बाइक चोरी में चार अन्य अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। डीजीसी क्रिमिनल राजेंद्र शंकर द्विवेदी ने जमानत का विरोध किया।
पहले मामले में वादी मुकदमा एसआई अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 22 जून को कप्तानगंज थानाक्षेत्र के चैनपुरवा निवासी सुबाष चंद्र तिवारी, सतिराम अवैध रूप से अपनी दुकान से तत्काल टिकटों की बुकिंग करते समय पकड़े गए थे। पूछताछ में यह बात समाने आई थी कि डुमरियागंज के सलमान अहमद इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है। ये लोग रेलवे की साइट हैक कर लेते हैं और तत्काल टिकट निकालकर मुंह मांगे दाम पर बेचते हैं। इनके पास से लैपटाप, सहित अन्य सामान बरामद हुआ था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरे मामले में गौर थानाक्षेत्र के डेंगरहा निवासी रामविलास, सुरेंद्र कुमार की जान अर्जी खारिज कर दी गई। इन पर आरोप है कि 2 जुलाई को वादिनी मुकदमा शोहरा देवी के परिवार वालों को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। एक अन्य मामले में सोनहा थानाक्षेत्र के मुरादपुर गांव के विजय बहादुर उर्फ बहादुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। वादी रामकिशुन का आरोप है विजय बहादुर ने उसे और पत्नी को मारा पीटा। पत्नी को गंभीर चोटें आईं। इसी तरह बाइक चोरी के प्रकरण में थाना हर्रैया के बड़हर कला निवासी अभियुक्त मनीष पांडेय की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। 19 जून को मनीष के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की थी।
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पहले मामले में वादी मुकदमा एसआई अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 22 जून को कप्तानगंज थानाक्षेत्र के चैनपुरवा निवासी सुबाष चंद्र तिवारी, सतिराम अवैध रूप से अपनी दुकान से तत्काल टिकटों की बुकिंग करते समय पकड़े गए थे। पूछताछ में यह बात समाने आई थी कि डुमरियागंज के सलमान अहमद इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है। ये लोग रेलवे की साइट हैक कर लेते हैं और तत्काल टिकट निकालकर मुंह मांगे दाम पर बेचते हैं। इनके पास से लैपटाप, सहित अन्य सामान बरामद हुआ था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरे मामले में गौर थानाक्षेत्र के डेंगरहा निवासी रामविलास, सुरेंद्र कुमार की जान अर्जी खारिज कर दी गई। इन पर आरोप है कि 2 जुलाई को वादिनी मुकदमा शोहरा देवी के परिवार वालों को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। एक अन्य मामले में सोनहा थानाक्षेत्र के मुरादपुर गांव के विजय बहादुर उर्फ बहादुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। वादी रामकिशुन का आरोप है विजय बहादुर ने उसे और पत्नी को मारा पीटा। पत्नी को गंभीर चोटें आईं। इसी तरह बाइक चोरी के प्रकरण में थाना हर्रैया के बड़हर कला निवासी अभियुक्त मनीष पांडेय की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। 19 जून को मनीष के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की थी।
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