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हत्या में तीन को आजीवन कारावास, दस हजार अर्थदंड

Mon, 23 May 2022 11:46 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 May 2022 11:46 PM IST
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3 punished in murder case
हत्या में तीन को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रजनीश मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास, जबकि दो को हत्या में प्रयुक्त शस्त्र के मामले में अलग से तीन वर्ष की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषी को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। इसके अदा न करने पर तीन माह की व दो अन्य को तीन-तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसे न देने पर दोनों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह तथा राजेश कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महराजगंज बाजार के निकट 26 मई 2010 की घटना है। जिला मुख्यालय से मुकदमा की पैरवी कर हर्रैया थाना क्षेत्र के केशवापुर गांव निवासी सुभाष मिश्रा गांव के ही शिव नारायन दुबे की बाइक से घर जा रहे थे। जैसे ही वे कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महराजगंज कस्बा स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा के सामने पहुंचे कि तभी पीछे से एक अन्य बाइक ने सुभाष की बाइक को रोक लिया। उस बाइक पर परशुरामपुर के लक्षमनपुर निवासी आनंद पांडेय, छावनी थाना क्षेत्र के छेलगडवा निवासी हनुमत पांडेय व छावनी के रानीपुर छतर गांव निवासी संजय सिंह बैठे थे। संजय सिंह के ललकारने पर आनंद व हनुमत ने तमंचे से सुभाष पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। बाइक छोड़ कर सुभाष जान बचाकर भागे, मगर आनंद व हनुमत ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया और ताबडतोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के पिता रामराज ने चार लोगों के खिलाफ हत्या व षड्यंत्र का मुकदमा कप्तानगंज थाने में दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में षड्यंत्र के आरोपी परशुरामपुर के रामनगर निवासी रामसूरत पांडेय को अदालत ने बरी कर दिया, जबकि आनंद पांडेय, हनुमत पांडेय व संजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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