फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   रियल स्टेट कारोबारी पर मुकदमा का आदेश

रियल स्टेट कारोबारी पर मुकदमा का आदेश

Wed, 22 May 2019 12:12 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 22 May 2019 12:12 AM IST
विज्ञापन
रियल स्टेट कारोबारी पर मुकदमा का आदेश
रियल स्टेट कारोबारी पर मुकदमा का आदेश
विज्ञापन

कंपनी के शाखा प्रबंधक सहित अन्य पर 4.32 लाख हड़पने का आरोप
दिल्ली में प्लॉट दिलाने के नाम पर लिया गया था धन
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। एसीजेएम प्रथम अंकिता दुबे की अदालत ने रियल स्टेट का कारोबार करने वाली एक कंपनी के अधिकारी व एजेंट सहित अन्य पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी मुंडेरवा को मुकदमा दर्ज कर अनुपालन आख्या देने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है।

मुंडेरवा थाना क्षेत्र के किठुरी निवासी विशाल अग्रहरि ने अधिवक्ता संजीव कुमार भट्टाचार्य के माध्यम से शाखा प्रबंधक नेक्टर कामर्शियल इस्टेट लि. शाखा कोतवाली रोड बस्ती उसके एजेंट सहित अन्य के खिलाफ अर्जी देकर आरोप लगाया है। कहा गया है कि नई दिल्ली में तीन प्लाट दिलाने के नाम पर उनसे योजना के बारे में बताकर अप्रैल व जुलाई में 72- 72 हजार रुपये लेकर खाता खोलवाकर कुल 4.32 लाख रुपये का भुगतान लिया। इसके संबंध में बांड भी दिए। समय पूरा होने के बाद कंपनी ने प्लाट का उपलब्ध नहीं कराया। उसके बदले में अलग-अलग पोस्टपेड चेक दिए। जिसका भुगतान बैंक में नहीं हो सका। इस प्रकार तीनों प्लाटों की उक्त धनराशि लेने के बावजूद भुगतान न करके कंपनी के कर्मियों ने षड्यंत्र कर फर्जी कागजात तैयार कराकर दे दिया गया। कंपनी फर्जी बांड व चेक देकर रुपये हड़प लिए। मामले की सूचना मुकामी पुलिस को दी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed