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Basti News: बस्ती में खुलेंगे 14 एग्री जंक्शन केंद्र कृषि स्नातक कर सकेंगे आवेदन
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नगर बाजार। जनपद के कृषि एवं सहबद्ध विषयों से स्नातक युवाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्री जंक्शन) योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत जनपद बस्ती में 14 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
उप कृषि निदेशक बस्ती अशोक कुमार गौतम के जरिए जारी प्रेस नोट के अनुसार योजना के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी कृषि, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं व्यवसाय प्रबंधन जैसे सहबद्ध विषयों में डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी की डिग्री आईसीएआर अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की होनी चाहिए। योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूरी की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा 13 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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साथ ही बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता और लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। इसके अलावा एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से 3.5 लाख रुपये तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर अधिकतम 42 हजार रुपये तक अग्रिम ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
चयनित लाभार्थियों को एक वर्ष तक किराये पर लिए गए परिसर के लिए प्रति माह अधिकतम दो हजार रुपये तक 50 प्रतिशत किराया सहायता भी मिलेगी। उप कृषि निदेशक बस्ती अशोक कुमार गौतम ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
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उप कृषि निदेशक बस्ती अशोक कुमार गौतम के जरिए जारी प्रेस नोट के अनुसार योजना के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी कृषि, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं व्यवसाय प्रबंधन जैसे सहबद्ध विषयों में डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी की डिग्री आईसीएआर अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की होनी चाहिए। योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
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वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूरी की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा 13 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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साथ ही बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता और लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। इसके अलावा एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से 3.5 लाख रुपये तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर अधिकतम 42 हजार रुपये तक अग्रिम ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
चयनित लाभार्थियों को एक वर्ष तक किराये पर लिए गए परिसर के लिए प्रति माह अधिकतम दो हजार रुपये तक 50 प्रतिशत किराया सहायता भी मिलेगी। उप कृषि निदेशक बस्ती अशोक कुमार गौतम ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।