{"_id":"61ae685b61e68c5f1438dc43","slug":"wherever-you-buy-the-car-you-will-get-the-number-of-bareilly-bareilly-news-bly4683276123","type":"story","status":"publish","title_hn":"चाहे जहां से खरीदो गाड़ी मिलेगा बरेली का नंबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चाहे जहां से खरीदो गाड़ी मिलेगा बरेली का नंबर
विज्ञापन
demo photo
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था खत्म करने के लिए आज से पोर्टल अपडेट करेगा परिवहन विभाग
बरेली। देश भर में कहीं से गाड़ी खरीदने पर अब आसानी से अपने गृह जनपद का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने वाहन खरीदने के दौरान अस्थाई रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म कर दी है। नई व्यवस्था के लिए पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। नौ दिसंबर से नई व्यवस्था के तहत वाहनों के पंजीयन शुरू हो जाएंगे।
मौजूदा समय में स्थायी निवास वाले जिले से बाहर वाहन खरीदने पर उसी जनपद का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था, जहां से वाहन खरीदा जाता था। अगर वाहन मालिक गृह जनपद का नंबर लेता तो पहले उसे वाहन खरीदने वाले जिले से अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता था। अपने जिले में उस अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह दूसरा नंबर अलॉट होता था। यह प्रक्रिया खर्चीली होने के साथ बेवजह की भागदौड़ भी करनी पड़ती थी। इसे देखते हुए अब नई व्यवस्था बनाई गई है। अब देश में कहीं से भी वाहन खरीदने पर आसानी से अपने जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जा सकेगा। संबंधित डीलर ही रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। इसके लिए मंगलवार से विभाग अपने पोर्टल को अपडेट करने का काम शुरू करेगा। पोर्टल अपडेट होने के दौरान दो दिन नए रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे।
दूसरे जिले से नई गाड़ी खरीदने पर अब अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके लिए मंगलवार से पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। पोर्टल अपडेट करने के चलते अगले दो दिन तक नए रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होगा। - मनोज सिंह, एआरटीओ प्रशासन
विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। देश भर में कहीं से गाड़ी खरीदने पर अब आसानी से अपने गृह जनपद का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने वाहन खरीदने के दौरान अस्थाई रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म कर दी है। नई व्यवस्था के लिए पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। नौ दिसंबर से नई व्यवस्था के तहत वाहनों के पंजीयन शुरू हो जाएंगे।
मौजूदा समय में स्थायी निवास वाले जिले से बाहर वाहन खरीदने पर उसी जनपद का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था, जहां से वाहन खरीदा जाता था। अगर वाहन मालिक गृह जनपद का नंबर लेता तो पहले उसे वाहन खरीदने वाले जिले से अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता था। अपने जिले में उस अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह दूसरा नंबर अलॉट होता था। यह प्रक्रिया खर्चीली होने के साथ बेवजह की भागदौड़ भी करनी पड़ती थी। इसे देखते हुए अब नई व्यवस्था बनाई गई है। अब देश में कहीं से भी वाहन खरीदने पर आसानी से अपने जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जा सकेगा। संबंधित डीलर ही रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। इसके लिए मंगलवार से विभाग अपने पोर्टल को अपडेट करने का काम शुरू करेगा। पोर्टल अपडेट होने के दौरान दो दिन नए रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे।
विज्ञापन
दूसरे जिले से नई गाड़ी खरीदने पर अब अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके लिए मंगलवार से पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। पोर्टल अपडेट करने के चलते अगले दो दिन तक नए रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होगा। - मनोज सिंह, एआरटीओ प्रशासन
विज्ञापन