फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two brother prision in rape case

दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाईयों को दस साल कैद

Sun, 17 Jan 2021 06:01 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jan 2021 06:01 PM IST
विज्ञापन
Two brother prision in rape case
बरेली। महिला से दुष्कर्म के आरोपी दो सगे भाइयों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद कुमार शुक्ला ने किया।
विज्ञापन

थाना हाफिजगंज में लिखाई रिपोर्ट के मुताबिक पति की मौत के बाद अभियुक्त रिजवान हमदर्दी जताकर वादिनी के संपर्क में आया। शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाए और जमीन का काम करने के लिए दो लाख रुपये भी ले लिए। रुपये वापस मांगे तो टाल दिया। शादी का दबाव बनाया तो बहन की शादी के बाद करने को कहा। झांसे में लेकर रिजवान दुष्कर्म करता रहा। 15 मई 2015 को वह रिजवान की शिकायत करने उसके भाई इमरान के पास गई तो उसने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। वहां मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया पुलिस में शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त रिजवान और इमरान को दोषी ठहराते हुए दोनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इमरान पर पांच सौ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed