{"_id":"6003467d8ebc3e2e22163a94","slug":"two-brother-prision-in-rape-case-bareilly-news-bly434022224","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाईयों को दस साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाईयों को दस साल कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बरेली। महिला से दुष्कर्म के आरोपी दो सगे भाइयों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद कुमार शुक्ला ने किया।
थाना हाफिजगंज में लिखाई रिपोर्ट के मुताबिक पति की मौत के बाद अभियुक्त रिजवान हमदर्दी जताकर वादिनी के संपर्क में आया। शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाए और जमीन का काम करने के लिए दो लाख रुपये भी ले लिए। रुपये वापस मांगे तो टाल दिया। शादी का दबाव बनाया तो बहन की शादी के बाद करने को कहा। झांसे में लेकर रिजवान दुष्कर्म करता रहा। 15 मई 2015 को वह रिजवान की शिकायत करने उसके भाई इमरान के पास गई तो उसने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। वहां मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया पुलिस में शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त रिजवान और इमरान को दोषी ठहराते हुए दोनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इमरान पर पांच सौ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
थाना हाफिजगंज में लिखाई रिपोर्ट के मुताबिक पति की मौत के बाद अभियुक्त रिजवान हमदर्दी जताकर वादिनी के संपर्क में आया। शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाए और जमीन का काम करने के लिए दो लाख रुपये भी ले लिए। रुपये वापस मांगे तो टाल दिया। शादी का दबाव बनाया तो बहन की शादी के बाद करने को कहा। झांसे में लेकर रिजवान दुष्कर्म करता रहा। 15 मई 2015 को वह रिजवान की शिकायत करने उसके भाई इमरान के पास गई तो उसने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। वहां मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया पुलिस में शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त रिजवान और इमरान को दोषी ठहराते हुए दोनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इमरान पर पांच सौ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन