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छात्रा से छेड़खानी करने वाले को तीन साल कैद
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बरेली। स्कूल से लौट रही 12 साल की छात्रा से छेड़खानी करने वाले एक युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। नवाबगंज क्षेत्र की घटना की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि 30 जुलाई 2016 को उसकी बहन नवाबगंज के एक स्कूल से वापस लौट रही थी।
दोपहर एक बजे जब वह पुलिया के पास पहुंची तो आरा मशीन के पास कालिब नाम के लड़के ने उसे पकड़कर गन्ने के खेत में ले जाने की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन राजीव तिवारी ने कुल पांच गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त कालिब को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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दोपहर एक बजे जब वह पुलिया के पास पहुंची तो आरा मशीन के पास कालिब नाम के लड़के ने उसे पकड़कर गन्ने के खेत में ले जाने की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन राजीव तिवारी ने कुल पांच गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त कालिब को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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