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Bareilly News: युवक से रंगदारी मांगने के आरोप में पत्नी समेत सात नामजद
Tue, 07 Apr 2026 01:43 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Tue, 07 Apr 2026 01:43 AM IST
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हाफिजगंज। युवक से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पत्नी समेत सात ससुरालीजनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव हरहरपुर मटकली निवासी तौफीक अहमद ने पुलिस को बताया कि उनका निकाह एक फरवरी 2024 को भुता थाना क्षेत्र के गांव सिंधाई मुरावन निवासी रूबी उर्फ सिदरा से हुआ था। उन्होंने पांच जनवरी 2026 को बेटी को जन्म दिया।
तौफीक ने बताया कि वह दिल्ली में जरी के कारखाने में मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। 31 जनवरी को पता लगा कि रूबी गर्भवती हैं। रूबी ने गर्भपात की इच्छा जताई और उसकी दवाई दिलाने का दबाव बनाया। तौफीक ने इन्कार कर दिया। इसके बाद तौफीक की सास ने कॉल पर धमकी दी कि या तो रूबी का गर्भपात कराएं या मायके भेज दें। इसके बाद वह मायके चली गई। घर में रखे जेवरात भी ले गईं। वहां गर्भपात की दवाई से रूबी की तबीयत बिगड़ गई।
तौफीक के मुताबिक, ससुराल पक्ष ने पहले से ही थाना हाफिजगंज में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसको वापस लेने के लिए 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। आरोप है कि थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी प्रवीन सोलंकी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तौफीक के ससुर अहमद नवी, रूबी, वसीम, नदीम अहमद, कमरूल हसन, सास नथिया और इलमा को नामजद किया गया है।
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हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव हरहरपुर मटकली निवासी तौफीक अहमद ने पुलिस को बताया कि उनका निकाह एक फरवरी 2024 को भुता थाना क्षेत्र के गांव सिंधाई मुरावन निवासी रूबी उर्फ सिदरा से हुआ था। उन्होंने पांच जनवरी 2026 को बेटी को जन्म दिया।
तौफीक ने बताया कि वह दिल्ली में जरी के कारखाने में मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। 31 जनवरी को पता लगा कि रूबी गर्भवती हैं। रूबी ने गर्भपात की इच्छा जताई और उसकी दवाई दिलाने का दबाव बनाया। तौफीक ने इन्कार कर दिया। इसके बाद तौफीक की सास ने कॉल पर धमकी दी कि या तो रूबी का गर्भपात कराएं या मायके भेज दें। इसके बाद वह मायके चली गई। घर में रखे जेवरात भी ले गईं। वहां गर्भपात की दवाई से रूबी की तबीयत बिगड़ गई।
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तौफीक के मुताबिक, ससुराल पक्ष ने पहले से ही थाना हाफिजगंज में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसको वापस लेने के लिए 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। आरोप है कि थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी प्रवीन सोलंकी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तौफीक के ससुर अहमद नवी, रूबी, वसीम, नदीम अहमद, कमरूल हसन, सास नथिया और इलमा को नामजद किया गया है।
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