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Bareilly News: छूट के बाद भी इलेक्ट्रिक कार का जमा कराया रोड टैक्स, हाईकोर्ट ने छह सप्ताह में रकम वापस करने का दिया आदेश

Sun, 07 Sep 2025 03:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 07 Sep 2025 03:07 AM IST
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Road tax for electric car was paid despite exemption, High Court ordered to refund the amount in six weeks
बरेली। इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट के बावजूद आरटीओ ने अधिवक्ता से ही मनमाने तरीके से टैक्स जमा करा लिया। अब हाईकोर्ट ने टैक्स के 2.74 लाख रुपये छह सप्ताह में वापस करने के आरटीओ को आदेश दिए हैं।
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डीडीपुरम के रहने वाले अंजुल मिश्रा ने 23 अगस्त 2023 को हाईब्रिड की इलेक्टि्रक कार खरीदी थी। कार की खरीद के दौरान पंजीकरण और रोड टैक्स के नाम 2,74,400 लाख रुपये का उनसे भुगतान कराया गया। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, इसमें बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 (ईवी नीति- 2022) के तहत ईवी की खरीद और पंजीकरण पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। वाहन मालिक अंजुल मिश्रा ने पंजीकरण और रोड टैक्स पर वसूले गए 2,74,400 लाचा रुपये की रकम 18 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने की याचिका दायर की थी। इसमें हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ने दो मार्च, 2023 को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और सीरीज पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने यह माना है कि अंजुल मिश्रा को रोड टैक्स में भुगतान की गई राशि में छूट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को छह सप्ताह में रकम वापस करने के आदेश दिए हैं। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रकम पर अंजुल को अलग से कोई भी ब्याज देय नहीं किया जाएगा। संवाद
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