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लेखपाल, कानूनगो और प्रधान पर एफआईआर के आदेश
बरेली
Updated Thu, 08 Oct 2015 01:37 AM IST
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बरेली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने शीशगढ़ के मल्सा खेड़ा की प्रधान मीरा देवी, उनके जिला पंचायत सदस्य पति रमेश चंद्र, लेखपाल चोखेलाल, परमेंद्र और कानूनगो राकेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई पूर्व प्रधान मोतीराम वर्मा की याचिका पर हुई है।
मोतीराम के अनुसार उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान के मुआवजे में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। आरोप है कि गाटा सं. 35 से घूरा हटाकर कब्जा दिलाने के विरोध में राजस्व टीम के सदस्यों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की और धक्का मारकर गिरा दिया। मोती राम वर्मा का कहना है कि थाने में लेखपाल, कानूनगो और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन किया था लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। डीएम, एसएसपी तथा अन्य अधिकारियों से भी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के स्तर से न्याय न मिलने की स्थिति में वादी ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिसके आधार पर 156(3) के अंतर्गत लेखपाल, कानूनगो और प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं।
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मोतीराम के अनुसार उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान के मुआवजे में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। आरोप है कि गाटा सं. 35 से घूरा हटाकर कब्जा दिलाने के विरोध में राजस्व टीम के सदस्यों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की और धक्का मारकर गिरा दिया। मोती राम वर्मा का कहना है कि थाने में लेखपाल, कानूनगो और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन किया था लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। डीएम, एसएसपी तथा अन्य अधिकारियों से भी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के स्तर से न्याय न मिलने की स्थिति में वादी ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिसके आधार पर 156(3) के अंतर्गत लेखपाल, कानूनगो और प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं।
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