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Bareilly: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रेलवे के ट्रैकमैन को 14 साल का कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

Fri, 16 May 2025 05:19 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 16 May 2025 05:19 PM IST
सार

बरेली में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी रेलवे के ट्रैकमैन को 14 साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह वारदात फरवरी 2016 में हुई थी। 

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Railway trackman convicted of misdeeds teen girl sentenced to 14 years in prison
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या एक) रामानंद ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी रेलवे के ट्रैकमैन को 14 साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम से 75 फीसदी हिस्सा पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 18 माह अतिरिक्त कारागार में रहना होगा।

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सुभाषनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने आठ फरवरी 2016 को रेलवे के ट्रैकमैन रेलवे कॉलोनी सिटी स्टेशन निवासी अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि चार-पांच फरवरी 2016 की रात उसकी 12 साल की बेटी रात को लघुशंका के लिए उठी थी। इसी दौरान अर्जुन उसको पकड़ कर ले गया। तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी रही, लेकिन वह 15 मई 2016 को कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने 27 मई को चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह और 10 साक्ष्य पेश किए गए। आरोपी की ओर से दावा किया गया कि वह चार फरवरी की शाम छह से पांच फरवरी को सुबह छह बजे तक रेलवे सामग्री की रखवाली कर रहा था। गवाहों व दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने ट्रैकमैन अर्जुन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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एटा की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नरेंद्र प्रकाश ने सिटी रेलवे स्टेशन पर एटा की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एटा की किशोरी 27 मार्च को परिवार के साथ पूर्णागिरि से लौट रही थी। पूरा परिवार शाम को टनकपुर से बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचा। यहां से सभी को रामनगर-बांद्रा एक्सप्रेस से कासगंज जाना था। 

ट्रेन के बरेली सिटी आने पर ये लोग गलत कोच में चढ़ गए। ट्रेन चलने के दौरान परिवार के अन्य सदस्य उतर गए, लेकिन किशोरी नहीं उतरी। देर रात किशोरी प्लेटफॉर्म के आउटर पर बदहवास हालत में मिली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीआरपी सिटी थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जीआरपी ने 30 अप्रैल को आरोपी चंद्रकेश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। 

आरोपी मूल रूप से कासगंज के थाना सोरों के गांव नगरिया मानपुर का है और काफी समय से टनकपुर के मोहल्ला खबरपुरा वार्ड नंबर तीन में रहता है। उसके खिलाफ कासगंज और सोरों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने वकील के जरिये जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। 

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