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Bareilly News: कई उत्पादों के लिए अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अनिवार्य
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भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर इंडस्ट्रियल मीट में उद्यमियों ने रखे अपने विचार
बरेली। भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित होटल स्वर्ण टावर में एक इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्लाईवुड उद्योग और उपभोक्ताओं से जुड़ी गुणवत्ता मानकों व सरकारी नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई।
भारतीय मानक ब्यूरो के उपनिदेशक मोहम्मद अफसर ईमाम ने बताया कि भारत सरकार की मंशा देश में केवल क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार करने की है। इसी क्रम में नई नियमावली लागू की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई उत्पादों के लिए अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अनिवार्य है। बिना मानक मुहर के उत्पादों की बिक्री अवैध मानी जाएगी। यदि विभाग की जांच में क्वालिटी खराब पाई जाती है, तो भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल भेजने का भी प्रावधान है। उपभोक्ताओं और उद्यमियों की सुविधा के लिए एक ऐप भी बनाई गई है। साथ ही वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाकर सभी नियमों की जानकारी ली जा सकती है। क्यूसीओ सर्टिफिकेट के लिए अब ऑनलाइन आवेदन होता है और मानक पूरे होने पर मात्र 30 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
- उद्यमियों ने रखी अपनीं समस्याएं
चर्चा के दौरान उद्यमियों ने अपनी व्यावहारिक दिक्कतें भी साझा कीं। उद्यमियों का कहना था कि कई बार पूरी सावधानी बरतने के बावजूद तकनीकी कारणों या प्रोसेस की दिक्कत से कुछ उत्पादन घटिया स्तर का हो जाता है। ऐसे माल को पूरी तरह नष्ट करने से इंडस्ट्री को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। उद्यमियों ने मांग की कि ऐसे माल को कम दाम या अलग श्रेणी में बेचने के लिए किसी विशेष अनुमति का प्रावधान होना चाहिए ताकि उद्योगों को घाटे से बचाया जा सके। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने से न केवल घरेलू ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट (निर्यात) की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, प्रकाश चंद्र शर्मा, अंकित अग्रवाल, मयूर धीरवानी, रजत मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
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बरेली। भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित होटल स्वर्ण टावर में एक इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्लाईवुड उद्योग और उपभोक्ताओं से जुड़ी गुणवत्ता मानकों व सरकारी नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई।
भारतीय मानक ब्यूरो के उपनिदेशक मोहम्मद अफसर ईमाम ने बताया कि भारत सरकार की मंशा देश में केवल क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार करने की है। इसी क्रम में नई नियमावली लागू की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई उत्पादों के लिए अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अनिवार्य है। बिना मानक मुहर के उत्पादों की बिक्री अवैध मानी जाएगी। यदि विभाग की जांच में क्वालिटी खराब पाई जाती है, तो भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल भेजने का भी प्रावधान है। उपभोक्ताओं और उद्यमियों की सुविधा के लिए एक ऐप भी बनाई गई है। साथ ही वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाकर सभी नियमों की जानकारी ली जा सकती है। क्यूसीओ सर्टिफिकेट के लिए अब ऑनलाइन आवेदन होता है और मानक पूरे होने पर मात्र 30 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
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- उद्यमियों ने रखी अपनीं समस्याएं
चर्चा के दौरान उद्यमियों ने अपनी व्यावहारिक दिक्कतें भी साझा कीं। उद्यमियों का कहना था कि कई बार पूरी सावधानी बरतने के बावजूद तकनीकी कारणों या प्रोसेस की दिक्कत से कुछ उत्पादन घटिया स्तर का हो जाता है। ऐसे माल को पूरी तरह नष्ट करने से इंडस्ट्री को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। उद्यमियों ने मांग की कि ऐसे माल को कम दाम या अलग श्रेणी में बेचने के लिए किसी विशेष अनुमति का प्रावधान होना चाहिए ताकि उद्योगों को घाटे से बचाया जा सके। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने से न केवल घरेलू ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट (निर्यात) की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, प्रकाश चंद्र शर्मा, अंकित अग्रवाल, मयूर धीरवानी, रजत मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
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