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Bareilly News: पशु को छुट्टा छोड़ा तो पड़ेगा महंगा, पुलिस पहले देगी नोटिस, फिर करेगी ये कार्रवाई

Mon, 29 Jan 2024 08:32 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 29 Jan 2024 08:32 AM IST
सार

पशु को छुट्टा छोड़ने पर पुलिस नोटिस देकर कार्रवाई करेगी। सांड़ के हमले से हुई बुजुर्ग की मौत का शासन ने संज्ञान लिया है। पशुधन मंत्री ने एसएसपी से कहा कि सभी प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दें कि जो लोग पशु छोड़ रहे हैं, उन्हें पहले नोटिस दिया जाए, फिर भी न मानें तो विधिक कार्रवाई की जाए।

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Police will take action by giving notice if the animal is left in Bareilly
सड़क पर घूमते छुट्टा पशु - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में सांड़ के हमले में संजयनगर निवासी सेवानिवृत्त गन्ना प्रबंधक करुणा शंकर पांडेय की मौत का शासन ने संज्ञान लिया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार दोपहर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एसएसपी से कहा कि सभी प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दें कि जो लोग पशु छोड़ रहे हैं, उन्हें पहले नोटिस दिया जाए, फिर भी न मानें तो विधिक कार्रवाई की जाए।

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बुजुर्ग की मौत का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से जिले की छवि खराब होती है। नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वह शहर में प्रभावी तरीके से अभियान चलाकर सांड़ पकड़वाएं। पार्षदों का भी सहयोग लें। अधिकारियों से कहा कि मृतक के परिजन को यथाशीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से ग्राम प्रधानों को सक्रिय किया जाए। गांव में लोग अपने स्तर से छोटी-छोटी गोशाला स्थापित कर उसमें गोवंशीय पशुओं को रखें।
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ग्रामीण क्षेत्र में सांड़ पकड़ने के लिए संयुक्त टीम बनाई जाए, जिसमें ब्लॉक के कर्मचारी, पशु चिकित्सक एवं पुलिसकर्मी भी शामिल हों। नगर आयुक्त और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गो आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। डीएम रविंद्र कुमार ने तीन वृहद गो-संरक्षण केंद्र स्थापित कराने का आग्रह किया। मंत्री ने 5,700 गोवंश पकड़वाने के लिए डीएम की सराहना की। बैठक में नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. मेघश्याम, सीडीओ जगप्रवेश मौजूद रहे।

जुर्माने के साथ पशु क्रूरता अधिनियम में होगी कार्रवाई
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भानुप्रकाश ने बताया कि छुट्टा पशु छोड़ने पर पहली बार में 1,500, दूसरी बार में 3,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। दोबारा पशु छोड़ने पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। तीसरी बार पशु को छुट्टा छोड़ा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
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