फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Police are trying to arrest Sajid accused of hiring a contract to kill an eyewitness to the Bareilly violence

Bareilly: बवाल के चश्मदीद की सुपारी देने के आरोपी साजिद को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी के लिए लगीं पुलिस टीमें

Sun, 15 Feb 2026 06:26 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 15 Feb 2026 06:26 PM IST
सार

बरेली बवाल के चश्मदीद ने साजिद सकलैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे रद्द कराने के लिए साजिद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दी गई। सुनवाई के दौरान पुलिस के सबूत देखकर साजिद के वकील ने ही हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली।

विज्ञापन
Police are trying to arrest Sajid accused of hiring a contract to kill an eyewitness to the Bareilly violence
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में बवाल के चश्मदीद की सुपारी देने वाले आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। चश्मदीद गवाह की तरफ से दर्ज कराए मुकदमे में आरोपी मोहम्मद साजिद सकलैनी एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट गया था। अब साजिद के वकील ने ही हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली है।

विज्ञापन


शहर के चक महमूद निवासी फिरदौस खां ने 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मुकदमों की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की मदद की थी। कई मुकदमों में गवाही भी दी थी। इस वजह से बवाल का आरोपी पार्षद अनीस सकलैनी उनसे रंजिश मानने लगा। अनीस को बवाल के आरोप में जेल भेजा गया था।
विज्ञापन


जेल में बंद अनीस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप 
आरोप है कि 18 दिसंबर 2025 को अनीस का बेटा अदनान, साजिद सकलैनी, नदीम खां, बबलू खां, मोबीन कुरैशी, नईम कुरैशी, फैजान कुरैशी, यासमीन और फुरकान ने फिरदौस खां को रोक लिया। इन लोगों ने फिरदौस को धमकाया। इसके बाद जेल में बंद अनीस ने पत्नी यासमीन संग मिलकर फिरदौस की हत्या करने की साजिश रची। फिरदौस को भनक लगी तो उन्होंने बारादरी थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर संजय धीर कर रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

वकील ने वापस ली याचिका 
इस मामले में पुलिस ने पीलीभीत के सुपारी किलर गैंगस्टर को जेल भेजा था। मुकदमे का आरोपी साजिद सकलैनी उर्फ मोहम्मद साजिद एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट चला गया था। सुनवाई के दौरान पुलिस के सबूत देखकर साजिद के वकील ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली। अब पुलिस साजिद समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed