फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Open cigarettes sold Then punishment will

खुली सिगरेट बेची तो मिलेगी सजा

Fri, 22 Jan 2016 12:56 AM IST
बरेली
बरेली Updated Fri, 22 Jan 2016 12:56 AM IST
विज्ञापन
बरेली। दुकानों में धड़ल्ले से फुटकर सिगरेट बेचने वाले अब सुधर जाएं। खुली सिगरेट बेचने पर जेल हो सकती है। प्रमुख सचिव की ओर से यह आदेश सभी जिलों को भेजा गया है। इस पर अमल कराने के लिए पहले से टीम तैयार है। यह दुकानों पर छापा मारकर या फिर अचानक सिगरेट बिकती मिलने पर कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन

पिछले साल शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था लेकिन आदेश की प्रति न मिलने के चलते प्रशासन ने इस पर गंभीरता से अमल नहीं किया। आदेश लागू होने के बाद खुली सिगरेट के दाम भी कहीं- कहीं बढ़ाए गए हैं। जिले में तंबाकू नियंत्रण अभियान की टीम सप्ताह में दो दिन शहर के अलग-अलग इलाकों में जाकर जांच पड़ताल करेगी। इसके लिए नोडल अधिकारी डॉ. डीपी सिंह को बनाया गया है।
विज्ञापन

ये सजा मिलेगी
खुली सिगरेट बेचने पर सिगरेट एवं तंबाकू उत्पात अधिनियम 2003 की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सिगरेट बेचता है तो पहली बार एक रुपये जुर्माना और एक साल की कैद होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की कैद होगी। तंबाकू उत्पात का विज्ञापन करते पकड़े जाने पर भी सजा होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

टीम में ये हैैं शामिल
जिला प्रशासन, खाद्य एवं औषधि विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, शासकीय अधिवक्ता (सिविल)।
--------------
शासन का आदेश जिलों को न मिलने के चलते अभी तक खुली सिगरेट बेचने पर हम सिर्फ  चालान काट कर छोड़ रहे थे, लेकिन अब चालान के साथ जेल भी जाना पड़ेगा। दुक ानदार खुली सिगरेट न बेचें।’
-सुरजीत, जिला समन्वयक, तंबाकू नियंत्रण अभियान
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed