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क्यारा के प्रधान समेत आपराधिक प्रवृत्ति के नौ लोगों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : demo photo
सीओ क्राइम ने अधिकारियों से की लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
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बरेली। शासन के निर्देश पर पुलिस ने जब बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया तो पता चला कि कई बदमाशों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने अपने और परिजन के नाम से शस्त्र लाइसेंस ले रखे हैं। इनका उपयोग वे समाज में भय का माहौल बनाने में करते हैं। सिटी सर्किल में फिलहाल ऐसे नौ लाइसेंस निरस्त करने की कवायद शुरू की गई हैं। सीओ क्राइम ने लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश अधिकारियों से की है। इनमें क्यारा के ग्राम प्रधान का भी नाम शामिल है।
सीओ सिटी के अस्वस्थ होने पर उनका कार्यभार देख रहे सीओ क्राइम आलोक अग्रहरि ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों लिप्त और ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के आधार पर लाइसेंस निरस्त करने की सूची बनाई गई है। इनमें कैंट के कमालपुर निवासी कालीचरण, क्यारा के तिलक सिंह, सर्वेश सिंह, सर्वेश्वर सिंह, बभिया के राजेश पाराशरी, ठिरिया निजावत खां के इमरान खान, इफ्तिखार अली खां और मोहनपुर के जलालुद्दीन के लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी है। कोतवाली पुलिस ने चिड़ीमरान निवासी संजीव कुमार का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी है।
सीओ सिटी के अस्वस्थ होने पर उनका कार्यभार देख रहे सीओ क्राइम आलोक अग्रहरि ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों लिप्त और ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के आधार पर लाइसेंस निरस्त करने की सूची बनाई गई है। इनमें कैंट के कमालपुर निवासी कालीचरण, क्यारा के तिलक सिंह, सर्वेश सिंह, सर्वेश्वर सिंह, बभिया के राजेश पाराशरी, ठिरिया निजावत खां के इमरान खान, इफ्तिखार अली खां और मोहनपुर के जलालुद्दीन के लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी है। कोतवाली पुलिस ने चिड़ीमरान निवासी संजीव कुमार का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी है।
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ज्यादा मुकदमे दर्ज होने से लिस्ट में आया क्यारा के प्रधान का नाम
करीब तीस साल से क्यारा गांव के प्रधान सर्वेश्वर सिंह के शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने की संस्तुति भी कैंट पुलिस ने उच्चाधिकारियों से की है। सीओ क्राइम आलोक अग्रहरि ने बताया कि ज्यादा मुकदमे दर्ज होने की वजह से प्रधान का नाम लिस्ट में रखा गया है। वहीं, प्रधान का कहना है कि करीब बीस साल पहले उन्हें गोली मारी गई थी, तब सुरक्षा के लिए गनर मिला था। बाद में अधिकारियों ने शस्त्र लाइसेंस दे दिया। मुकदमे भी करीब तीस साल पुराने हैं, जो 15 साल पहले खत्म भी हो चुके हैं। इससे पहले भी तीन बार उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।
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