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नौ सौ लाइसेंस धारकों को सरेंडर करना होगा एक-एक असलहा

Thu, 07 Oct 2021 02:15 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 07 Oct 2021 02:15 AM IST
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nine hundred license holders will have to surrender one weapon each
बरेली। जिन लोगों के पास तीन असलहों के लाइसेंस हैं, उन्हें एक लाइसेंस निरस्त कराना होगा। अधिकतम दो असलहों के लाइसेंस ही रखने का दो साल पुराना आदेश अब क्रियान्वित किया जा रहा है। अब तक करीब 50 लोगों ने एक असलहे का लाइसेंस निरस्त करने के लिए आवेदन किया है।
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जिला प्रशासन के मुताबिक एक व्यक्ति पर अधिकतम दो शस्त्र लाइसेंस रखने का नोटिफिकेशन दिसंबर 2019 में जारी हुआ था जिसे एक अप्रैल 2020 से लागू किया जाना था लेकिन 22 मार्च को कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और यह प्रक्रिया अटक गई। कोरोना की पहली लहर के बाद अगले वित्तीय वर्ष में जिला प्रशासन ने यह आदेश लागू किया मगर कुछ ही लाइसेंस धारकों ने इस पर अमल किया। अब प्रशासन ने नोटिस जारी कर एक लाइसेंस निरस्त कराकर हथियार जमा कराने को कहा है।
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सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडेय ने बताया कि नई गाइडलाइन के तहत एक व्यक्ति अब अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे रख सकता है। किसी के पास तीन लाइसेंसी असलहे हैं तो उसे एक असलहा आर्म्स डीलर या थाने के मालखाने में जमा करवाकर उसके लाइसेंस का निरस्तीकरण कराना होगा। तीसरे शस्त्र का लाइसेंस निरस्त न कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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47 हजार लाइसेंस धारक हैं जिले में
शस्त्र अनुभाग के अनुसार जिले में 47 हजार लोगों के पास असलहों के लाइसेंस हैं, इनमें 20 हजार सरकारी कर्मचारी हैं। कुल मिलाकर नौ सौ से ज्यादा लोगों के पास तीन शस्त्रों के लाइसेंस हैं। नई गाइडलाइन के तहत इन सभी को एक लाइसेंस निरस्त कराना होगा।
पांच साल के लिए होगा नवीनीकरण
असलहे के लाइसेंस का नवीनीकरण अब तीन नहीं बल्कि पांच साल के लिए होगा। इसके लिए अब पांच साल की फीस एक साथ जमा करनी होगी। नवीनीकरण की फ ीस भी बढ़ा दी गई है।

नई गाइडलाइन के तहत जिन लोगों के पास असलहे के तीन लाइसेंस हैं, उन्हें एक लाइसेंस निरस्त कराकर असलहा सरेंडर करना होगा। लाइसेंस निरस्त कराने के आवेदन आने लगे हैं। - राजीव पांडेय, सिटी मजिस्ट्रेट
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