फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Man convicted of raping woman in front of son-in-law gets 7 years imprisonment

Bareilly News: दामाद के सामने महिला से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

Sat, 09 Aug 2025 02:55 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 09 Aug 2025 02:55 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping woman in front of son-in-law gets 7 years imprisonment
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने महिला से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला अपने दामाद के साथ आम के बाग की रखवाली कर रही थी। दामाद को पेड़ बांधने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। क्योलड़िया थाने के एक गांव की महिला ने गांव के ही शंकर लाल मौर्य के खिलाफ 15 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह 14 जून की रात अपने दामाद के साथ गांव के पास ही स्थित आम के बाग में रखवाली कर रही थी। यहां रात 12 बजे उसे शंकरलाल मौर्य व तीन-चार अज्ञात लोग मिले। इनके पास असलहे नहीं थे। शंकरलाल को गांव का ही होने की वजह से वह जानती थी। शंकरलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर दामाद को एक पेड़ से बांध दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच के बाद दिसंबर 2013 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से छह गवाह और सात साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर शंकरलाल को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed