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Bareilly News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कैद, 32 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 04 Jan 2026 02:53 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Jan 2026 02:53 AM IST
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Life imprisonment to two accused of murder, fine of Rs 32 thousand
दुकान में घुसकर युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था
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बरेली। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या दो कमलेश्वर पांडेय ने शुक्रवार को हत्या में दोषी बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव रामनगर पूर्व देवी नरायन गौटिया निवासी रुकुम सिंह व श्याम सुंदर उर्फ चिंटू को आजीवन कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए।
प्रेम बाबू ने 27 मई 2010 को बारादरी थाने में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी पुष्पा की शादी रामनगर पूर्व देवी नरायन गौटिया निवासी नरेंद्र के बेटे श्याम सुंदर उर्फ चिंटू से तय की थी। उन्होंने रोके में 55 हजार रुपये नकद दिए थे। कुछ दिन बाद नरेंद्र ने शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी 21 मई 2010 को दूसरी जगह कर दी। 27 मई 2010 को नरेंद्र, रुकुम सिंह कुछ अन्य लोगों के साथ उनकी दुकान के सामने से निकल कर जा रहे थे। उन्होंने और उनके छोटे भाई बलवंत ने आवाज देकर रोके में दिए गए पैसे वापस करने को कहा तो नरेंद्र ने पैसे वापस करने से मना कर दिया और कहा कि अभी तेरा हिसाब चुकता करवाता हूं।
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कुछ देर के बाद रुकुम सिंह, नरेंद्र, श्याम सुंदर उर्फ चिंटू असलह लेकर उनकी दुकान पर आ गए और हमला कर दिया। उनके भाई बलवंत, दुर्विजय और उन्हें काफी चोटें आयीं। भतीजा सौरभ दुकान की छत की तरफ भागा तो सभी ने छत पर जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रुकम सिंह और श्याम सुंदर उर्फ चिंटू को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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जानलेवा हमले में बरी, चोट पहुंचाने में चार लोग दोषसिद्ध



दोषियों में पिता-पुत्र और दो सगे भाइयों को एक-एक साल की कैद



बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो ने शनिवार को पिता-पुत्र और दो सगे भाइयों को जानलेवा हमले के आरोप से बरी कर दिया है, लेकिन चारों आरोपियों को कोर्ट ने जान बूझकर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी करार देते हुए एक-एक साल की कैद और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा।



बारादरी थाना क्षेत्र के डोहरा निवासी प्रेम बाबू, उसके लड़के दिनेश, बलबंत और उसके भाई दुर्विजय ने अक्तूबर 2010 में पड़ोसी पर कातिलाना हमला कर दिया था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान जानलेवा हमले के आरोपों को साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए जानलेवा हमले के आरोप से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोपों को सिद्ध करने में कामयाब हो गया। कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद

बवाल के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शुक्रवार को शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद निवासी मोबीन और सूफी टोला के अजमल की अग्रिम जानम अर्जियों को खारिज कर दिया। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय ने 26 सितंबर को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों के खिलाफ शहर का माहौल खराब और पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। आरोपियों ने वकील के जरिये कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। संवाद


चोरी के दोषी को चार साल एक माह की कैद

बरेली। सीजेएम अलका पांडेय ने शनिवार को चोरी के दोषी बाराबंकी के कदूपुरा थाना क्षेत्र के गांव बसंतपुर निवासी रवि को चोरी करने का दोषी करार देते हुए चार साल एक माह कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसको 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। रवि के खिलाफ इज्जतनगर थाना पुलिस ने सितंबर 2021 में नकबजनी, चोरी और चोरी का माल बेचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। संवाद

गैंगस्टर में दोषी को दो साल की कैद

बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या पांच ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी हाफिजगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटवपुरा वार्ड नंबर तीन रिठौरा निवासी नफीस उर्फ आईया को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हाफिजगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने उसके खिलाफ मई 2018 में गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। संवाद
आर्म्स एक्ट के दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना



बरेली। न्यायिक मजिस्ट्रेट बहेड़ी ने शनिवार को आर्म्स एक्ट में दोषी देवरनियां थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव निवासी रियासत शाह को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। उसे पांच सौ रुपये जुर्माना और जेल में बिताई अवधि की सजा से दंडित किया है। देवरनियां थाना पुलिस ने मार्च 2005 में रियासत शाह को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। संवाद




आर्म्स एक्ट के दो दोषियों को कैद और जुर्माना



बरेली। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो आंवला ने शनिवार को आर्म्स एक्ट के दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और जुर्माने दंडित किया है। सिरौली थाना क्षेत्र के पलथा गांव निवासी फरजंद के खिलाफ पुलिस ने 2019 में और इसी थाना क्षेत्र के गांव रम्पुरा भूड़ निवासी सितिन उर्फ बच्चा के खिलाफ फरवरी 2023 में आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज किए थे। कोर्ट ने फरजंद पर एक हजार और सितिन उर्फ बच्चा पर एक हजार पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों को जेल में बिताई अवधि की कैद से दंडित करते हुए सजा को समायोजित करने का आदेश दिया है। संवाद
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