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Bareilly News: रुपये के लेन-देन में युवक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

Tue, 25 Feb 2025 02:35 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: बरेली ब्यूरो Updated Tue, 25 Feb 2025 02:35 AM IST
सार

सात फरवरी 2020 को फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के कंचननगर में युवक की हत्या हुई थी। उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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Life imprisonment to three culprits who killed a young man in a transaction
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में रुपयों के लेन-देन में सिर पर लोहे की रॉड मारकर युवक की हत्या करने के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक कुमारी अफ्शा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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घटना सात फरवरी 2020 को फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के कंचननगर में हुई थी। सीबीगंज थाना क्षेत्र के हसनगर नई बस्ती निवासी शबीना ने पुलिस को बताया कि उसके पति सुल्तान अली फतेहगंज पश्चिमी कस्बा निवासी नवाजिश अली का कैंटर चलाते थे।
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दो माह पूर्व ही गाड़ी मालिक व उसके बहनोई से रुपये के लेन-देन को लेकर उनका झगड़ा हुआ था। तब दोनों ने देख लेने की धमकी दी थी। आठ फरवरी 2020 को सुल्तान का शव सफरी गांव के जंगल में मिला। एक दिन पहले ही वह दिल्ली से लोहे की चादर लेकर आए थे। उसे बरेली में उतारकर कैंटर फतेहगंज पश्चिमी में खड़ाकर कहीं चले गए।

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शबीना ने लगाया था हत्या का आरोप 
शबीना ने आरोप लगाया कि सुल्तान की हत्या नवाजिश अली उर्फ नवास व उसके बहनोई ने की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी वारिस अली उर्फ चांद को 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया। दो मार्च 2020 को दानिश उर्फ टाइगर को और सात मार्च 2020 को आमिर को गिरफ्तार किया। 

14 जुलाई 2021 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। न्यायालय में नौ गवाह और इतने ही साक्ष्य पेश किए गए। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, गमछा और वारिस उर्फ चांद के पास से कैंटर की चाभी बरामद की गई। न्यायालय में वारिस उर्फ चांद, दानिश उर्फ डाॅक्टर उर्फ टाइगर और आमिर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

बंद फैक्टरी में ले जाकर की थी युवक की हत्या
तीनों दोषियों ने बताया कि उन्होंने बंद पड़ी फैक्टरी में ले जाकर सुल्तान अली के सिर पर रॉड से हमला किया था। मौत के बाद शव को ले जाकर जंगल किनारे खेत में फेंक दिया था।

पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की कैद
किशोरी को फुसलाकर ले जाने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन ने 20 साल कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की  रकम पीड़िता को दी जाएगी। घटना पांच मार्च 2020 को शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। किशोरी के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पुत्री को परिचित अनमोल फुसलाकर ले गया। 

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को तलाश लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 21 अप्रैल 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से आठ गवाह और 15 साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने अनमोल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। 
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