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UP News: शाहजहांपुर में बेटी के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा, बोरी में बंदकर तालाब में फेंका था शव

Wed, 02 Oct 2024 04:29 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 02 Oct 2024 04:29 PM IST
सार

शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र में जनवरी 2023 में दियूरिया कल्याणपुर गांव के समीप तालाब किनारे बोरी में इंटरमीडिएट की छात्रा का शव मिला था। छात्रा की हत्या उसके पिता सुखलाल ने की थी। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। 

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Life imprisonment to father who killed his daughter in Shahjahanpur
मृतका का फाइल फोटो, दोषी पिता सुखलाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में बेटी की ईंट मारकर हत्या करने के दोषी पिता को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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गांव शिवनगर निवासी सुखलाल ने 15 जनवरी 2023 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर इंटर में पढ़ने वाली बेटी अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 24 जनवरी की सुबह उसका शव दियूरिया कल्याणपुर गांव के पास तालाब में मिला था। वहीं पर बैग और कॉपी-किताबें पड़ी थीं। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाली। इसमें सबसे ज्यादा बार मटरू नाम के युवक से बात होना सामने आया। पुलिस ने मटरू से संपर्क साधा तो उसने खुद को इंदौर में होना बताया। 
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प्रेमी के साथ देखने पर की थी बेटी की हत्या 
पुलिस ने मटरू को बुलाकर बातचीत की तो स्थिति स्पष्ट हो गई। इसके बाद पिता सुखलाल से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया था कि खेत में प्रेमी के साथ बेटी को देखने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया था। काफी समझाने के बाद वह नहीं मानी तो आवेश में आकर ईंट से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में बांधकर तालाब में डाल दिया। हत्याकांड के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। 

आरोपी पिता ने बताया था कि वह बेटी की हत्या के बाद मटरू को फंसाना चाहता था। पुलिस ने पिता को जेल भेज दिया था। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर सुखलाल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा गया। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नवेंद्र नाथ पांडेय ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर सुखलाल को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

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