फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   lakhimpur kheri violance accused Ashish Mishra bail filed may be released today from jail

लखीमपुर खीरी हिंसा: 276 दिन बाद आज हो सकती है आशीष मिश्र की रिहाई, सुप्रीम कोर्ट से मिली है सशर्त जमानत

Fri, 27 Jan 2023 06:38 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 27 Jan 2023 06:38 AM IST
सार

तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली है। आशीष मिश्र की रिहाई का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया है। इससे पहले जमानत रद होने पर 24 अप्रैल 2022 को आशीष मिश्र ने सरेंडर किया था। वह पिछले 276 दिन से जेल में बंद है।

विज्ञापन
lakhimpur kheri violance accused Ashish Mishra bail filed may be released today from jail
तिकुनिया हिंसा मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र - फोटो : amar ujala

विस्तार

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में जेल में बंद आशीष मिश्र मोनू की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत की मंजूरी के बाद एडीजे सुनील वर्मा ने तीन-तीन लाख रुपये के दो जमानतदार दाखिल किए जाने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं। इसके अनुपालन में बुधवार को ही आशीष मिश्र मोनू की ओर से दो जमानतदार दाखिल कर दिये गए। इनके सत्यापन के लिए अदालत ने आदेशित किया है। शुक्रवार को थाना और तहसील से सत्यापन के आदेश प्राप्त होते ही आशीष मिश्र मोनू की रिहाई सुनिश्चित है। 

विज्ञापन

एक हफ्ते में आशीष मिश्र को छोड़ना होगा यूपी और एनसीआर 

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र को सशर्त आठ हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आशीष मिश्र या उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्र की जमानत रद कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए यह शर्त भी लगाई है कि वह दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। जमानत मिलने के बाद एक हफ्ते में आशीष मिश्र को उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। 

विज्ञापन

276 दिन से जेल में बंद है आशीष 

तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। आशीष मिश्र की रिहाई का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया है। इससे पहले जमानत रद्द होने पर 24 अप्रैल 2022 को आशीष मिश्र ने सरेंडर किया था। पिछले 276 दिन से आशीष मिश्र मोनू जेल में बंद है। उधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मृतक किसानों के परिजन ने नाखुशी जताई है। हालांकि, अदालत ने क्रॉस केस मामले में जेल में बंद चारों किसानों को भी जमानत दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

एक साल के भीतर तय हो गए थे आरोप

तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों पर 6 दिसंबर 2022 को अदालत ने आरोप तय कर दिये थे। सुनवाई के दौरान एडीजे सुनील वर्मा की अदालत ने मंत्री पुत्र समेत सभी 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला सहित गंभीर धाराओं में आरोप तय किये थे। एसआईटी की तरफ से दाखिल की गई पांच हजार पन्नों की चार्जशीट पर मुहर लगाते हुए अदालत ने आशीष समेत सभी 13 आरोपियों पर हत्या, जानलेवा हमला वा साजिश के आरोप तय किए थे। 

क्रॉस केस में सुनवाई तीन फरवरी को 

तिकुनिया हिंसा मामले में अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीडीसी राजेश सिंह ने बताया कि बुधवार को सुनवाई शुरू हुई। क्रॉस केस मामले के वादी सुमित जायसवाल को पुलिस अभिरक्षा में बयान के लिए अदालत में पेश किया गया।  इस दौरान आरोपी कमलजीत सिंह की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह अदालत में हाजिर हुए। 

उन्होंने आरोपी की ओर से मुकदमा वादी सुमित जायसवाल से लंबी जिरह की, लेकिन अदालती समय समाप्त होने तक सवाल जवाब खत्म नहीं हुए तब अदालत ने शेष जिरह के लिए तीन फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए जेल अधीक्षक को सुमित जायसवाल की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed