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Bareilly News: दहेज हत्या में दोषी पति को उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 11 Sep 2026 03:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 11 Sep 2026 03:08 AM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced to life imprisonment, fined Rs 20,000
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-सात) ने पत्नी की हत्या में दोषी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी धीरज सरन रस्तोगी को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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बलरामपुर जिले के थाना उतरौला के आर्यनगर निवासी ननकन प्रसाद सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बेटी आरती उर्फ पार्वती की शादी 22 जून 2018 को धीरज सरन रस्तोगी के साथ ही थी। शादी के बाद से ही ससुराली उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे।
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धीरज दहेज में कार की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर धीरज ने 17 अगस्त 2019 को धारदार हथियार से आरती की हत्या कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने धीरज सरन को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या-तीन) ने पॉक्सो एक्ट में दोषी भमोरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सचिन को बृहस्पतिवार को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सजा सुनाई है। अपहरण और दुष्कर्म का यह मामला मार्च 2022 का है।
भमोरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 मार्च 2022 को गांव का ही सचिन नाम का युवक उसकी 14 साल की बेटी को फुसलाकर अगवा कर ले गया। उसने बेटी से दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। मेडिकल जांच रिपोर्ट और पीड़िता के बयान आरोपी को दोषसिद्ध साबित करने में अहम साबित हुए।
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