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Bareilly News: बुलडोजर से मकानों की बुनियादें ढहाईं, एसडीएम से शिकायत
Tue, 15 Sep 2026 01:37 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:37 AM IST
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फरीदपुर। गौसगंज रोड पर सोमवार को एक व्यक्ति ने दो बुलडोजर से मकानों की बुनियादें ढहाईं। खरीदारों की मिन्नतों के बावजूद निर्माण को समतल कर दिया गया। पीड़ितों ने एसडीएम से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।
फरीदपुर कस्बे के मोहल्ला फर्रखपुर निवासी वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्होंने व 45-50 लोगों ने करीब चार साल पहले देवेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति से प्लॉट खरीदे थे। जिस खतौनी से जमीन बेची गई थी, उसमें डोरीलाल भी सह-खातेदार थे लेकिन सभी बैनामे अकेले देवेंद्र कुमार ने ही कराए थे। बाद में जानकारी होने पर डोरीलाल ने कोर्ट से स्टे लिया और एसडीएम फरीदपुर न्यायालय में कुराबंदी (हिस्सा बंटवारा) का वाद दायर किया। अप्रैल 2026 में कोर्ट ने कुराबंदी का आदेश दिया। वीरेंद्र गुप्ता व अन्य खरीदारों का आरोप है कि डोरीलाल ने दबंगई दिखाते हुए दो जेसीबी मशीन से निर्माण ध्वस्त करा दिए।
वहीं, डोरीलाल ने कहा, एसडीएम के आदेश पर कानूनगो ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर कुराबंदी के तहत जमीन का चिह्नीकरण करके दिया था। इसके बाद अपनी नौ बीघा जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए समतल कराया है। देवेंद्र कुमार का हिस्सा तीन बीघा था। खरीदार अपना हिस्सा देवेंद्र की जमीन से लें।
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एसडीएम विदुषी सिंह ने बताया कि जब राजस्व लेखपाल कुराबंदी के अनुपालन में मौके पर गए, तो वहां नींव भरी होने के कारण चिह्नीकरण करने से मना कर दिया गया था। प्लॉट खरीदारों की शिकायत का संज्ञान लिया है। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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फरीदपुर कस्बे के मोहल्ला फर्रखपुर निवासी वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्होंने व 45-50 लोगों ने करीब चार साल पहले देवेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति से प्लॉट खरीदे थे। जिस खतौनी से जमीन बेची गई थी, उसमें डोरीलाल भी सह-खातेदार थे लेकिन सभी बैनामे अकेले देवेंद्र कुमार ने ही कराए थे। बाद में जानकारी होने पर डोरीलाल ने कोर्ट से स्टे लिया और एसडीएम फरीदपुर न्यायालय में कुराबंदी (हिस्सा बंटवारा) का वाद दायर किया। अप्रैल 2026 में कोर्ट ने कुराबंदी का आदेश दिया। वीरेंद्र गुप्ता व अन्य खरीदारों का आरोप है कि डोरीलाल ने दबंगई दिखाते हुए दो जेसीबी मशीन से निर्माण ध्वस्त करा दिए।
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वहीं, डोरीलाल ने कहा, एसडीएम के आदेश पर कानूनगो ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर कुराबंदी के तहत जमीन का चिह्नीकरण करके दिया था। इसके बाद अपनी नौ बीघा जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए समतल कराया है। देवेंद्र कुमार का हिस्सा तीन बीघा था। खरीदार अपना हिस्सा देवेंद्र की जमीन से लें।
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एसडीएम विदुषी सिंह ने बताया कि जब राजस्व लेखपाल कुराबंदी के अनुपालन में मौके पर गए, तो वहां नींव भरी होने के कारण चिह्नीकरण करने से मना कर दिया गया था। प्लॉट खरीदारों की शिकायत का संज्ञान लिया है। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।