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UP News: बरेली बवाल के तीन आरोपियों की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

Sat, 04 Apr 2026 10:22 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 04 Apr 2026 10:22 AM IST
सार

बरेली बवाल के तीन आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपियों ने प्राथमिकी को गलत बताते हुए निरस्त करने की अपील की थी। 

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High Court Dismisses Petitions of Three Accused in Bareilly Unrest Case
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बरेली शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के तीन आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बता दें कि तीन आरोपियों ने प्राथमिकी को गलत बताते हुए उसे रद्द कराने के लिए याचिका दाखिल की थी। 

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इन आरोपियों ने दाखिल की थी याचिका 
मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर शहर में बवाल, पुलिस पर हमला, दंगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में आरोपी साजिद सकलैनी, अजमल रफी और नईम कुरैशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। आरोपियों ने वकील के जरिये कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पुलिस ने गलत प्राथमिकी दर्ज की है। उनकी नामजदगी भी गलत है। ऐसे में कोर्ट से प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश पारित करने की याचिका की थी। साजिद सकलैनी को गिरफ्तारी पर स्टे मिला हुआ था। आरोपियों ने दावा किया था कि उनकी नामजदगी गलत है।
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याचिका खारिज, गिरफ्तारी का आदेश 
हाईकोर्ट ने आरोपियों की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया है। आरोपियों में साजिद पर 15 हजार रुपये इनाम भी घोषित है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है।

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