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Bareilly News: पूर्व विधायक के बेटे व दो भतीजों समेत चार को चार साल कैद
Wed, 05 Jul 2023 02:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Wed, 05 Jul 2023 02:39 AM IST
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बरेली। रामपुर शाहबाद के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर के बेटे व दो भतीजों समेत चार लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है।
घटना कोतवाली क्षेत्र के कासगरान इलाके की है। वादी संतोष कुमार पाठक ने 13 नवंबर 2013 को लिखाई गई रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन वह अपने घर के बाहर खड़ा था। कुछ लोग वहां आकर शराब पीने लगे। मना करने पर उन्होंने अभद्रता की। कुछ देर के बाद पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर का बेटा डब्बू, उसके चाचा के दो लड़के सोनू और रिंकू व अनुज सक्सेना उसके घर आए। वे लाठी-डंडे व तमंचे से लैस थे।
इन लोगों ने आते ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने डब्बू उर्फ संतोष कुमार, सोनू उर्फ शुभम, रिंकू उर्फ दीपक व धंसू उर्फ अनुज सक्सेना के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील तेजपाल सिंह राघव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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घटना कोतवाली क्षेत्र के कासगरान इलाके की है। वादी संतोष कुमार पाठक ने 13 नवंबर 2013 को लिखाई गई रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन वह अपने घर के बाहर खड़ा था। कुछ लोग वहां आकर शराब पीने लगे। मना करने पर उन्होंने अभद्रता की। कुछ देर के बाद पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर का बेटा डब्बू, उसके चाचा के दो लड़के सोनू और रिंकू व अनुज सक्सेना उसके घर आए। वे लाठी-डंडे व तमंचे से लैस थे।
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इन लोगों ने आते ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने डब्बू उर्फ संतोष कुमार, सोनू उर्फ शुभम, रिंकू उर्फ दीपक व धंसू उर्फ अनुज सक्सेना के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील तेजपाल सिंह राघव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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