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दिवाली कर लो.. फिर हटा लेना शहर से आतिशबाजी की दुकानें
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बरेली। सौफुटा रोड और मिनी बाईपास पर आबादी के दायरे र्में आइं आतिशबाजी की 33 स्थायी दुकानों को दिवाली बाद नई जगह शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए सर्वे के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ओर से दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में यहां आतिशबाजी व्यवसाय खतरनाक हो सकता है। लिहाजा वे अपनी दुकानें 45 दिन के भीतर शहर के बाहरी हिस्से में सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर लें। ऐसा न होने पर दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा की ओर से जारी पत्र डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारियों के पास पहुंचा है। इसमें शहर की सभी स्थायी आतिशबाजी की दुकानों को नोटिस जारी करने के बारे में जानकारी दी गई है। बताया है कि दुकानों के पास आबादी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इसलिए प्रशासन ने इन्हें हटाने का निर्णय लिया है। कारोबारी अपनी दुकानों के लिए ऐसा इलाका चुन लें जहां भविष्य में भी धंधा बिना दिक्कत चला सकें। सीएफओ ने दुकानदारों से अपेक्षा की है कि वे डेढ़ महीने में अपनी दुकानों का नया स्थान चयनित कर उन्हें बताएं। प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम चेकिंग करके मानकों को परखेगी। इसके बाद निर्माण की अनुमति दी जाएगी। दुकानों का निर्माण मानक के मुताबिक मजबूती से कराएं। दुकान भूतल पर ही होनी चाहिए। दुकान के पास कोई स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, वृद्धाश्रम, धर्मस्थल, ईट भट्ठा नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी की दो दुकानों के बीच दूरी भी कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए। रास्ता भी इतना चौड़ा होना चाहिए, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से आ जा सके।
- आतिशबाजी की दुकानें शिफ्ट करने में काफी समय लग सकता है, इसलिए दिवाली पर यहीं व्यवसाय करने की मोहलत दे दी गई है। नए स्थानों पर चयनित दुकानों को निरीक्षण के बाद ही स्वीकृति दी जाएगी। कारोबारी सुरक्षित स्थानों पर दुकानें या जगह देख भी रहे हैं। - चंद्रमोहन शर्मा, सीएफओ
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सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा की ओर से जारी पत्र डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारियों के पास पहुंचा है। इसमें शहर की सभी स्थायी आतिशबाजी की दुकानों को नोटिस जारी करने के बारे में जानकारी दी गई है। बताया है कि दुकानों के पास आबादी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इसलिए प्रशासन ने इन्हें हटाने का निर्णय लिया है। कारोबारी अपनी दुकानों के लिए ऐसा इलाका चुन लें जहां भविष्य में भी धंधा बिना दिक्कत चला सकें। सीएफओ ने दुकानदारों से अपेक्षा की है कि वे डेढ़ महीने में अपनी दुकानों का नया स्थान चयनित कर उन्हें बताएं। प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम चेकिंग करके मानकों को परखेगी। इसके बाद निर्माण की अनुमति दी जाएगी। दुकानों का निर्माण मानक के मुताबिक मजबूती से कराएं। दुकान भूतल पर ही होनी चाहिए। दुकान के पास कोई स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, वृद्धाश्रम, धर्मस्थल, ईट भट्ठा नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी की दो दुकानों के बीच दूरी भी कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए। रास्ता भी इतना चौड़ा होना चाहिए, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से आ जा सके।
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- आतिशबाजी की दुकानें शिफ्ट करने में काफी समय लग सकता है, इसलिए दिवाली पर यहीं व्यवसाय करने की मोहलत दे दी गई है। नए स्थानों पर चयनित दुकानों को निरीक्षण के बाद ही स्वीकृति दी जाएगी। कारोबारी सुरक्षित स्थानों पर दुकानें या जगह देख भी रहे हैं। - चंद्रमोहन शर्मा, सीएफओ
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