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Bareilly: सीलिंग भूमि पर बनी फाइक एंक्लेव समेत कई कॉलोनी, अब होगी कार्रवाई; मंडलायुक्त ने दिए निर्देश

Sun, 14 Jan 2024 09:28 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 14 Jan 2024 09:28 AM IST
सार

अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने वाले भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश मंडलायुक्त ने दिए हैं। फाइक एन्क्लेव के कॉलोनाइजर समेत अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

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FIR will be filed against the colonizer of Faik Enclave in Bareilly
मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में पीलीभीत बाईपास स्थित सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने वाले भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश मंडलायुक्त ने दिए हैं। इसमें फाइक एन्क्लेव के कॉलोनाइजर समेत अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

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मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के मुताबिक आरबी मौर्य ने शिकायत की थी कि पीलीभीत बाईपास निवासी आरिफ ने ग्राम जगतपुर, नवादा शेखान, हरुनगला के कई चकरोड व तालाबों पर कब्जा कर कॉलोनी विकसित कर दी। उन्होंने सीलिंग की भूमि पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया था। सीडीओ को जांच सौंपी गई थी। इसमें कई गाटा संख्या पर कब्जे की पुष्टि हुई।
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कब्जेदारों की सूची तैयार कराएंगे डीएम
मंडलायुक्त ने सीडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम को अवैध कब्जेदारों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विक्रेता और जो भी इस गतिविधि का सूत्रधार है, उनके खिलाफ राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाने, अवैध कृत्य से धनार्जन करने, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

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यहां मिला है कब्जा
रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जगतपुर के लाला बेगम बाहर चुंगी स्थित गाटा संख्या 350 पर 0.444 हेक्टेयर, 351 पर 0.047 हेक्टेयर, 367 पर 0.796 हेक्टेयर, ग्राम नवादा शेखान के बाहर चुंगी स्थित गाटा संख्या 134 पर 0.201 हेक्टेयर, 438 पर 0.126 हेक्टेयर जमीन नगर सीलिंग में दर्ज हैं। इनके अलावा अन्य गाटा संख्या पर भी अवैध कब्जा कर कॉलोनी विकसित करने की पुष्टि हुई है।

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