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बरेली विस्फोट मामला: मांझा बनाने के दौरान उड़े थे तीन लोगों के चीथड़े, अब मृतकों पर ही रिपोर्ट दर्ज; जांच शुरू
Sat, 08 Feb 2025 03:21 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 08 Feb 2025 03:21 PM IST
सार
बरेली के किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज में मांझा बनाने के दौरान हुए धमाके में तीन लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हुआ है। मामले में जहां डीएम के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है, वहीं पुलिस ने भी विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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विस्फोट में हुई थी तीन लोगों की मौत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बरेली के बाकरगंज में मांझा बनाने की अवैध फैक्टरी में हुए धमाके में तीन लोगों की मौत के बाद पुलिस-प्रशासन की नींद टूटी है। शनिवार को किला थाना प्रभारी राजेश कुमार ने अवैध रूप से विस्फोटक रखने और मांझा बनाने के आरोप में तीनों मृतकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। डीएम भी इस मामले की जांच करवा रहे हैं।
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किला थाना प्रभारी ने बताया कि सात फरवरी को सुबह करीब 10 बजे उन्हें बाकरगंज मोहल्ले की ओर तेज धमाका होने की सूचना मिली। टीम के साथ वह मौके पर पहुंचे तो पता चला कि मांझा ठेकेदार अतीक रजा खान के घर में विस्फोट हुआ है। अंदर जाकर देखा तो चहारदीवारी से घिरे दो मंजिला मकान के आंगन में तीन व्यक्ति झुलसे व रक्तरंजित हालत में पड़े थे। इनमें से अतीक और फैजान की मौके पर मौत हो गई थी। घायल सरताज को जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। रिपोर्ट में आरोपी के तौर पर इन्हीं तीन मृतकों के नाम लिखे गए हैं।
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पुलिस ने माना अवैध भंडारण और निर्माण
इंस्पेक्टर की ओर से कराई रिपोर्ट में मौके से फील्ड यूनिट के सहयोग से जुटाए गए साक्ष्यों का जिक्र है। बताया गया है कि अतीक रजा खान के मकान में बिना लाइसेंस के विस्फोटक का भंडारण किया गया था। उसका प्रयोग मांझा निर्माण में कर रहे थे। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884, 1908 व 3/4/5 के अलावा भारतीय न्याय संहिता की धाराएं भी लगाई गई हैं।
जागरूकता अभियान चलाएगी पुलिस
सीओ द्वितीय संदीप सिंह ने बताया कि किला थाना क्षेत्र में मांझा निर्माण में गंधक और पोटाश का प्रयोग रोकने के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। वहां के लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही जांच करके क्षेत्र में मांझा निर्माण में गंधक और पोटाश का प्रयोग रोकेंगे। अगर मांझा निर्माण में गंधक और पोटाश का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
इंस्पेक्टर की ओर से कराई रिपोर्ट में मौके से फील्ड यूनिट के सहयोग से जुटाए गए साक्ष्यों का जिक्र है। बताया गया है कि अतीक रजा खान के मकान में बिना लाइसेंस के विस्फोटक का भंडारण किया गया था। उसका प्रयोग मांझा निर्माण में कर रहे थे। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884, 1908 व 3/4/5 के अलावा भारतीय न्याय संहिता की धाराएं भी लगाई गई हैं।
जागरूकता अभियान चलाएगी पुलिस
सीओ द्वितीय संदीप सिंह ने बताया कि किला थाना क्षेत्र में मांझा निर्माण में गंधक और पोटाश का प्रयोग रोकने के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। वहां के लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही जांच करके क्षेत्र में मांझा निर्माण में गंधक और पोटाश का प्रयोग रोकेंगे। अगर मांझा निर्माण में गंधक और पोटाश का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।