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Bareilly News: इमामबाड़ा विवाद में तीन पक्षों पर जुर्माना

Mon, 24 Aug 2026 02:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 24 Aug 2026 02:08 AM IST
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Fine imposed on three parties in Imambara dispute
बरेली। किला सब्जी मंडी स्थित इमामबाड़ा विवाद में उप्र वक्फ न्यायाधिकरण ने गढ़ैया निवासी मोहम्मद अहमद, कंघी टोला के सैयद जब्बार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर तीन-तीन हजार (कुल नौ हजार) रुपये का जुर्माना लगाते हुए वाद को खारिज कर दिया।
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न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि इमामबाड़े की संपत्ति के संबंध में पहले से उच्च न्यायालय व पूर्व के न्यायिक निर्णय मौजूद थे। न्यायाधिकरण ने माना कि इन परिस्थितियों में प्रस्तुत वाद सुनवाई योग्य नहीं था, इसलिए उसे निरस्त किया गया। साथ ही, निर्देश दिया कि निर्धारित हर्जाने की राशि एक माह के भीतर प्रतिवादी को अदा की जाए। अन्यथा विधिक प्रक्रिया के अनुसार वसूली की जा सकेगी।
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छेड़खानी और धमकी देने के मामले में अंतिम रिपोर्ट मंजूर
बरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित कुमार ने छेड़खानी, लड़कियों का पीछा करने और धमकी देने के मामले में पुलिस की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट मंजूर कर ली है। इस मामले में आरोपी रोहित कक्कड़ और दिनेश गुप्ता को क्लीनचिट दे दी है। शील चौराहे के पास ठेले पर डोसा खाते समय कुछ लड़कों और लड़कियों के बीच कहासुनी हो गई थी। इस मामले में रोहित कक्कड़ और दिनेश गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच और वादी पक्ष के बयानों में सामने आया कि गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। वादी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
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