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Bareilly: रिपोर्ट में पिटाई का आरोप, कोर्ट में कहा- पैर फिसलने से लगी चोट, पिता व तीन बेटे 12 साल बाद बरी

Sun, 09 Nov 2025 12:26 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 09 Nov 2025 12:26 PM IST
सार

बरेली में मारपीट के आरोपी शख्स और उसके तीन बेटों को दोषमुक्त करार दिया गया। 12 साल पुराने मामले में कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। 

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Father and three sons acquitted after 12 years in assault case in Bareilly
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-छह) तबरेज अहमद ने मारपीट के आरोपी फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव ढकनी निवासी रफीक और उसके तीन बेटों रसीद, तौफीक व तस्दीक को दोषमुक्त करार दिया है। नाली के विवाद में अली अहमद ने सगे चाचा रफीक और चचेरे भाइयों पर लाठी-डंडों से पीटने का आरोप लगाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसने पैर फिसलने से चोट आने की बात कही। कोर्ट के फैसले के साथ ही दोनों पक्षों में 12 साल से चली आ रही मुकदमेबाजी का अंत हो गया।

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अली अहमद ने रफीक, रसीद, तौफीक व तस्दीक के खिलाफ फरीदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 10 अप्रैल 2013 को सुबह 11 बजे वह अपने घर के बाहर नाली साफ कर रहा था। इसी दौरान आरोपी उस पर हमलावर हो गए। लाठी-डंडों से पीटकर उसे घायल कर दिया। उसकी मां अनवरी बचाने आईं तो उनको भी पीट दिया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी।
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सुनवाई के दौरान जिरह में अली अहमद ने बयान दिया कि रफीक उसका सगा चाचा और रसीद, तौफीक व तस्दीक चचेरे भाई हैं। 20 अप्रैल को उसकी चचेरे भाईयों से कहासुनी हो गई थी। इस दौरान काफी भीड़ जुट गई थी। पैर फिसलने से वह गिरकर जख्मी हो गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

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