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सभी एसओ को महिला उत्पीड़न आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के टिप्स दिए
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
Updated Thu, 31 Mar 2016 01:33 AM IST
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महिला उत्पीड़न के प्रमुख नौ मामलों में दस दिन के अंदर कार्रवाई के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए । आशा ज्योति केंद्र स्थापित होने के बाद महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में पुलिस को किस तरह से कार्रवाई करनी है। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कलक्ट्रेट सभाकक्ष में वर्कशाप आयोजित की गई।
वर्कशाप में बताया गया कि जिन 9 धाराओं में दर्ज रिपोर्ट की कापी प्राथमिक मेडिकल परीक्षण के साथ 24 घंटे के अंदर महिला प्रकोष्ठ को भिजवाएं। जिससे कि पीड़िता को कानूनी सलाह। मेडिकल, वित्तीय सहायता आदि की व्यवस्था कराई जा सके। महिला अत्याचार की घटनाओं की गहनता से समीक्षा पर जोर दिया। जिसमें कलम बंद बयान, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, 10 दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर धारा-82/83 में कुर्की की कार्रवाई पर जोर दिया।
पुलिस ने बताया कि जिले में उत्पीड़न के 56 मामले दर्ज हुए। जिनमें 16़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। 12 मामले रिजेक्ट हो गए, 9 मामलों में पुलिस से चार्जशीट लगनी है। एक प्रकरण में फ ारेंसिक रिपोर्ट की जांच चल रही है। 20 मामलों में मेडिकल की विस्तृत जांच की जा रही हैं। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ऊषा तिवारी, सभी तथा सभी थाना प्रभारी मौजूद थे।
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ये हैं नौ धाराएं
326 क तेजाब अटैक, 304 ख दहेज मृत्यु, 376 क बलात्कार, 376 ग यौन शोषण, 376 घ सामूहिक बलात्कार, पास्को की धारा-4, 6, 14 व 302 के साथ पठित पास्को 4/6 के पीड़ितों को महिला सम्मान कोष। जिसमें से तेजाब अटैक से पीड़ित महिला को 5 लाख रुपये तक सहायता तथा तेजाब हमले से मृत्यु पर 10 लाख रुपये, दहेज मृत्यु के मामले में 3 लाख रुपये, बलात्कार के मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
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वर्कशाप में बताया गया कि जिन 9 धाराओं में दर्ज रिपोर्ट की कापी प्राथमिक मेडिकल परीक्षण के साथ 24 घंटे के अंदर महिला प्रकोष्ठ को भिजवाएं। जिससे कि पीड़िता को कानूनी सलाह। मेडिकल, वित्तीय सहायता आदि की व्यवस्था कराई जा सके। महिला अत्याचार की घटनाओं की गहनता से समीक्षा पर जोर दिया। जिसमें कलम बंद बयान, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, 10 दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर धारा-82/83 में कुर्की की कार्रवाई पर जोर दिया।
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पुलिस ने बताया कि जिले में उत्पीड़न के 56 मामले दर्ज हुए। जिनमें 16़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। 12 मामले रिजेक्ट हो गए, 9 मामलों में पुलिस से चार्जशीट लगनी है। एक प्रकरण में फ ारेंसिक रिपोर्ट की जांच चल रही है। 20 मामलों में मेडिकल की विस्तृत जांच की जा रही हैं। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ऊषा तिवारी, सभी तथा सभी थाना प्रभारी मौजूद थे।
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ये हैं नौ धाराएं
326 क तेजाब अटैक, 304 ख दहेज मृत्यु, 376 क बलात्कार, 376 ग यौन शोषण, 376 घ सामूहिक बलात्कार, पास्को की धारा-4, 6, 14 व 302 के साथ पठित पास्को 4/6 के पीड़ितों को महिला सम्मान कोष। जिसमें से तेजाब अटैक से पीड़ित महिला को 5 लाख रुपये तक सहायता तथा तेजाब हमले से मृत्यु पर 10 लाख रुपये, दहेज मृत्यु के मामले में 3 लाख रुपये, बलात्कार के मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।