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तीन बेटों समेत पिता को उम्रकैद

Thu, 15 Feb 2018 08:17 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Thu, 15 Feb 2018 08:17 PM IST
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Jail term for three in murder case
हत्या के आरोप में तीन बेटों व बाप को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे ने किया। घटना थाना बिशारत गंज के गांव सहसा की है जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई प्रमोद पाठक ने लिखाई । रिपोर्ट में उसने कहा कि 23 जुलाई 13 की शाम 8 बजकर 15 मिनट पर उसकी पत्नी व भाई मुकेश के घर के सामने चबूतरे पर खड़े थे । तभी विशाल, सुबोध, शिवम, रमेश व शिवम वादी के भाई के पास गए । इन लोगों ने सुबोध से कहा कि मौका अच्छा है गोली मार दो ।  उसने तमंचे से मुकेश के सिर में सटाकर गोली मार दी जिससे वह गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चिल्लाने पर यह  लोग गालियां देते हुए चले गये। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील विजय यादव और अधिवक्ता अनिल भटनागर ने पक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने अभियुक्त सुबोध , सपना उर्फ विशाल , शिवम व पिता रमेश चंद्र को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई ।
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