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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद
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बरेली। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अजय सिंह ने किया।
घटना थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में हुई थी। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि वादी की 16 वर्षीय बेटी 29 जुलाई, 2013 को फतेहगंज पूर्वी में सिलाई सीखने गई थी, लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। उसने बेटी को तलाश तो पता चला कि उसे गांव अडूपुरा जागीर थाना इज्जतनगर का टेंपो ड्राइवर जगवीर अगवा कर ले गया है। पुलिस ने 28 सितंबर, 2013 को किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़ित किशोरी ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में जगवीर के बजाय राजकुमार का नाम लिया। कहा, राजकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने भोजीपुरा के गांव करमपुर ठाकुरान के रहने वाले अभियुक्त राजकुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील केएम खान ने वादी और पीड़ित किशोरी समेत कुल 11 गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त राजकुमार को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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घटना थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में हुई थी। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि वादी की 16 वर्षीय बेटी 29 जुलाई, 2013 को फतेहगंज पूर्वी में सिलाई सीखने गई थी, लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। उसने बेटी को तलाश तो पता चला कि उसे गांव अडूपुरा जागीर थाना इज्जतनगर का टेंपो ड्राइवर जगवीर अगवा कर ले गया है। पुलिस ने 28 सितंबर, 2013 को किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़ित किशोरी ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में जगवीर के बजाय राजकुमार का नाम लिया। कहा, राजकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने भोजीपुरा के गांव करमपुर ठाकुरान के रहने वाले अभियुक्त राजकुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील केएम खान ने वादी और पीड़ित किशोरी समेत कुल 11 गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त राजकुमार को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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