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शीरान पर कोर्ट ने ठोंका सौ रुपये जुर्माना
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बरेली। घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान निदा को हर तारीख पर जुर्माना अदा न करने के मामले में एडीजे छह की कोर्ट ने शीरान पर सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने तीन जनवरी की तारीख तय करके हर हाल में शीरान को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
अपनी कार समेत अन्य सामान न मिलने पर निदा ने कोर्ट में पति शीरान रजा के खिलाफ शिकायत की थी। एडीजे छह की कोर्ट ने मई में निर्देश दिया कि अब शीरान को कोर्ट में हर हाजिरी के दौरान दो सौ रुपये का जुर्माना निदा को अदा करना होगा। इस आदेश के खिलाफ शीरान ने जिला जज की कोर्ट में अपील करके निचले कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग की। तब से शीरान एडीजे छह कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं और न ही जुर्माना अदा किया है। इसी मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान निदा मौजूद रहीं। निदा ने बताया कि कोर्ट ने मामले में शीरान की लापरवाही मानते हुए उन पर सौ रुपये का जुर्माना डाला है। साथ ही अगली तारीख पर हर हालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। ब्यूरो
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अपनी कार समेत अन्य सामान न मिलने पर निदा ने कोर्ट में पति शीरान रजा के खिलाफ शिकायत की थी। एडीजे छह की कोर्ट ने मई में निर्देश दिया कि अब शीरान को कोर्ट में हर हाजिरी के दौरान दो सौ रुपये का जुर्माना निदा को अदा करना होगा। इस आदेश के खिलाफ शीरान ने जिला जज की कोर्ट में अपील करके निचले कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग की। तब से शीरान एडीजे छह कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं और न ही जुर्माना अदा किया है। इसी मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान निदा मौजूद रहीं। निदा ने बताया कि कोर्ट ने मामले में शीरान की लापरवाही मानते हुए उन पर सौ रुपये का जुर्माना डाला है। साथ ही अगली तारीख पर हर हालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। ब्यूरो
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