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फोरम ने डॉ. बी कुमार को माना गलत इलाज का दोषी

Wed, 17 Jul 2019 02:04 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jul 2019 02:04 AM IST
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बरेली। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. बी कुमार पर गलत इलाज करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने कार्रवाई की है। उपभोक्ता फोरम के आदेश के मुताबिक डॉ. बी कुमार के क्लीनिक को बीमा कवर देने वाली कंपनी को उपभोक्ता को 14 हजार रुपये का हर्जाना अदा करना होगा।
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पुरानी जेल रोड निवासी विक्रम डुडेजा ने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. बी कुमार और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी के मंडलीय कार्यालय के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। विक्रम के मुताबिक त्वचा संबंधी समस्या होने पर उन्होंने डॉ. बी कुमार से इलाज कराया। पांच सौ रुपये का पर्चा बनवाने के बाद उन्हें 750 रुपये का एक इंजेक्शन लगाया गया, 448 रुपये की दवा भी दी। मगर उनकी परेशानी और बढ़ गई। डॉ. जेपी सिंह के इलाज से वह ठीक हो सके। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डॉ. बी कुमार को इलाज में लापरवाही का दोषी माना।
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