Bareilly News: हत्या के दोषी पिता और दो पुत्रों को उमकैद, कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
बरेली में युवक की हत्या के तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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किसी गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक हो और वह किसी घटना का पूरा विवरण याद रख सके। गवाह टेप रिकॉर्डर की तरह काम करेगा, यह अव्यावहारिक है। यह टिप्पणी करते हुए शुक्रवार को बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने हत्या में दोषी भमोरा थाना क्षेत्र के गांव कुड्डा निवासी राजवीर और उसके पुत्रों अवधेश व कल्लू को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक आरोपी ओमपाल की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अकेले अनुज के बयानों के आधार पर सजा का विरोध किया। कहा कि मेहरबान की मौत हादसे में चोटें लगने के कारण हुई थी। अनुज की ओर से समय-समय पर दिए गए बयानों में भिन्नता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गवाह से कई बार विस्तृत पूछताछ की जाती है, तो यह मुमकिन है कि वह कुछ गलतियां कर दे। किसी गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक हो। एक गवाह भले ही पूरी तरह सच बोल रहा हो, पर न्यायालय के माहौल और वकील की तीखी प्रतिपरीक्षा से घबरा सकता है और भ्रमित हो सकता है।
भमोरा थाना क्षेत्र के गांव कुड्डा निवासी अनुज यादव ने दो नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मेहरबान एक नवंबर को चीनी लेने दुकान पर जा रहे थे। रास्ते में राजवीर, अवधेश, कल्लू व ओमपाल उन्हें गालियां देने लगे। विरोध करने पर चारों ने लाठी-डंडों और लात-घूसों से पिटाई की। वह पिता को बचाने पहुंचा तो उसे भी पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। दो नवंबर को सुबह उसके पिता की मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने जून 2019 में अभियुक्तों पर आरोप तय किए।