फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   court sentenced a father and two sons to life imprisonment for murder in Bareilly

Bareilly News: हत्या के दोषी पिता और दो पुत्रों को उमकैद, कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Sat, 28 Feb 2026 01:49 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 28 Feb 2026 01:49 PM IST
सार

बरेली में युवक की हत्या के तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

विज्ञापन
court sentenced a father and two sons to life imprisonment for murder in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

किसी गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक हो और वह किसी घटना का पूरा विवरण याद रख सके। गवाह टेप रिकॉर्डर की तरह काम करेगा, यह अव्यावहारिक है। यह टिप्पणी करते हुए शुक्रवार को बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने हत्या में दोषी भमोरा थाना क्षेत्र के गांव कुड्डा निवासी राजवीर और उसके पुत्रों अवधेश व कल्लू को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक आरोपी ओमपाल की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।

विज्ञापन
Trending Videos

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अकेले अनुज के बयानों के आधार पर सजा का विरोध किया। कहा कि मेहरबान की मौत हादसे में चोटें लगने के कारण हुई थी। अनुज की ओर से समय-समय पर दिए गए बयानों में भिन्नता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गवाह से कई बार विस्तृत पूछताछ की जाती है, तो यह मुमकिन है कि वह कुछ गलतियां कर दे। किसी गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक हो। एक गवाह भले ही पूरी तरह सच बोल रहा हो, पर न्यायालय के माहौल और वकील की तीखी प्रतिपरीक्षा से घबरा सकता है और भ्रमित हो सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

क्या है मामला
भमोरा थाना क्षेत्र के गांव कुड्डा निवासी अनुज यादव ने दो नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मेहरबान एक नवंबर को चीनी लेने दुकान पर जा रहे थे। रास्ते में राजवीर, अवधेश, कल्लू व ओमपाल उन्हें गालियां देने लगे। विरोध करने पर चारों ने लाठी-डंडों और लात-घूसों से पिटाई की। वह पिता को बचाने पहुंचा तो उसे भी पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। दो नवंबर को सुबह उसके पिता की मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने जून 2019 में अभियुक्तों पर आरोप तय किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed