{"_id":"62d9c072bf257f4fb47617e0","slug":"court-bareilly-news-bly492045943","type":"story","status":"publish","title_hn":"जुबेर की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई 25 को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जुबेर की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई 25 को
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लखीमपुर खीरी। विवादित ट्वीट मामले में एसीजेएम मोहम्मदी अदालत में अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो. जुबैर की पुलिस कस्टडी रिमांड मामले में अदालत ने 25 जुलाई की तारीख लगाई है।
मोहम्मदी पुलिस की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ पोस्ट मामले मे मोहम्मद जुबैर की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कोई भी अधिवक्ता अदालत नहीं पहुंचा। वहीं व्यक्तिगत रूप से मोहम्मद जुबैर को भी सुनवाई में पेश नहीं किया गया। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
नहीं पहुंचा सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट से मो. जुबैर को मिली अंतरिम जमानत का आदेश या इससे जुड़ा कोई प्रपत्र बृहस्पतिवार तक एसीजेएम मोहम्मदी अदालत नहीं पहुंचा। इसके चलते मोहम्मदी कोर्ट में विचाराधीन मामले में अदालत की तरफ से अंतरिम जमानत और रिहाई के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोहम्मदी पुलिस की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ पोस्ट मामले मे मोहम्मद जुबैर की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कोई भी अधिवक्ता अदालत नहीं पहुंचा। वहीं व्यक्तिगत रूप से मोहम्मद जुबैर को भी सुनवाई में पेश नहीं किया गया। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
विज्ञापन
नहीं पहुंचा सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट से मो. जुबैर को मिली अंतरिम जमानत का आदेश या इससे जुड़ा कोई प्रपत्र बृहस्पतिवार तक एसीजेएम मोहम्मदी अदालत नहीं पहुंचा। इसके चलते मोहम्मदी कोर्ट में विचाराधीन मामले में अदालत की तरफ से अंतरिम जमानत और रिहाई के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।
विज्ञापन